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फार्म नहीं भरे जाने से किसान मुआवजे की राशि से वंचित

एक तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह पराली को आग नहीं लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 250 रुपये मुआवजा देने के दावे कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 Jan 2020 05:19 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 05:19 PM (IST)
फार्म नहीं भरे जाने से किसान मुआवजे की राशि से वंचित
फार्म नहीं भरे जाने से किसान मुआवजे की राशि से वंचित

संवाद सहयोगी, कलानौर : एक तरफ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह पराली को आग नहीं लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 250 रुपये मुआवजा देने के दावे कर रहे हैं। वहीं कस्बा कलानौर के अलावा आसपास के गांवों के किसानों के पराली को आग न लगाने के फार्म न भरे जाने से मुआवजे की राशि से वंचित हैं।

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जय जवान जय किसान संगठन के प्रधान सुखदेव सिंह ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पंजाब का किसान पहले ही आर्थिक तौर पर कमजोर है। सरकार ने पराली को आग नहीं लगाने का मुआवजा प्राप्त करने के लिए फार्म पर सरपंच की मोहर तस्दीक को यकीनी बनाया गया था। मगर पंजाब भर की सबसे अधिक जमीन वाली ग्राम पंचायत कलानौर पिछले समय से भंग होने से सरपंच द्वारा फार्म तस्दीक न होने से सैकड़ों किसान मुआवजे की राशि को तरसते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कलानौर के अलावा सीमावर्ती क्षेत्र से संबंधित किसानों को पराली को आग नहीं लगाने संबंधी मुआवजा राशि जारी करे।


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