होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर दिया तो गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारी पर होगी कार्रवाई
गैस एजेंसियों की सांठगांठ से होटलों ढाबों आदि को आसानी से मिल रहे घरेलू गैस सिलेंडरों के संबंध में 15 दिसंबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी।
रवि कुमार, गुरदासपुर
गैस एजेंसियों की सांठगांठ से होटलों, ढाबों आदि को आसानी से मिल रहे घरेलू गैस सिलेंडरों के संबंध में 15 दिसंबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके जरिए इस धंधे के बारे में डीसी विपुल उज्जवल को अवगत कराया गया था। मंगलवार को जिला कंट्रोलर, खुराक सिविल सप्लाई व खपतकार मामले सतवीर सिंह ने सब डिवीजन के अधीन आती गैस एजेंसियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ बैठक करके चेतावनी दी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर कर्मचारी किसी होटल आदि पर घरेलू गैस सिलेंडर देता पकड़ा गया तो उसके मालिक समेत कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग वर्जित होने के बावजूद होटलों, ढाबों व रेहड़ियों में इसका प्रयोग खुलेआम किया जा रहा था। लोगों को गैस सिलेंडर बुक करवाने के बाद भी कई दिनों तक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जबकि गैस एजेंसियों के कर्मचारियों की सांठगांठ से ढाबों, होटलों, रेहड़ी वालों को आसानी से घरेलू सिलेंडर प्राप्त हो रहे हैं। गैस एजेंसियों के मालिकों को दी ये हिदायतें
सतवीर सिंह ने गैस एजेंसियों के मालिकों को हिदायतें दी हैं कि वे अपना कामकाज सरकारी हिदायतों/नियमों के अनुसार करेंगे। कोई भी गैस एजेंसी खपतकारों से ओवर चार्जिग नहीं करेगी व बिल/रसीद अनुसार ही खपप्तकारों से गैस के पैसे वसूल करेगी। खपतकारों को गैस (भरा सिलेंडर) वजन करके दिया जाएगा और डिलिवरी मैन वेटिंग मशीन हमेशा से रखेंगे। डिलीवरी मैन यूनिफार्म पहनेंगे और उनके पास आइ कार्ड मौजूद होना चाहिए। प्रत्येक गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर अपने गोदाम पर गैस सिलेंडरों का रेट/स्टॉक डिस्पले करेगा। गैस सिलेंडरों का स्टोर केवल लाइसेंस प्रीमाइज (गोदाम) पर ही करेगा।