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छह माह में दो हजार दोपहिया वाहनों के चालान

गुरदासपुर व बटाला पुलिस की ओर से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 04 Oct 2020 06:11 PM (IST)Updated: Sun, 04 Oct 2020 06:11 PM (IST)
छह माह में दो हजार दोपहिया वाहनों के चालान
छह माह में दो हजार दोपहिया वाहनों के चालान

बाल कृष्ण कालिया, गुरदासपुर

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गुरदासपुर व बटाला पुलिस की ओर से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं। इनमें से अधिक चालान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारियां बैठाने व बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर किए जा रहे हैं। बीते छह माह में गुरदासपुर व बटाला जिला में अब तक दो हजार से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। आरटीओ आफिस ने 970 लोगों के तीन माह के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किए हैं। बाकी लोगों को पूरा जुर्माना ठोका है।

बता दें कि मोटरसाइकिल पर तीन सवारियां बैठाने पर पकड़े जाने पर चालान कटने के साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना लाइसेंस सस्पेंड नहीं करवाता है तो उसे दो हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ता है। तीन महीने के लिए लाइसेंस रद करवाने पर व्यक्ति को एक हजार रुपये जुर्माना व तीन महीने के लिए लाइसेंस रख लिया जाता है। यहीं नियम हेलमेंट के चालान पर भी लागू किया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगने पर भी चालान

वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आरटीए बलदेव रंधावा के मुताबिक गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर चेकिग के दौरान ऐसे वाहनों के चालान काटे गए हैं, जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। उनका कहना है कि अगर किसी ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया है तो रसीद दिखाने पर उसे छूट दी जाती है। 970 के लाइसेंस सस्पेंड भी किए

आरटीए आफिस के कर्मचारी गुरनाम कुमार का कहना है कि छह माह में 970 से अधिक लोगों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं, जिनके हेलमेट व तीन सवारियों के चालान काटे गए थे। उनका कहना है कि तीन महीने पूरे होने पर व्यक्ति रसीद दिखाकर अपना लाइसेंस दोबारा वापस ले सकता है। वाहन चालक पूरे दस्तावेज पास में रखें : आरटीए

आरटीए बलदेव रंधावा का कहना है कि दो पहिया वाहनों पर तीन सवारियां बैठाने पर चालान काटे जाते हैं। उन्होंने लोगों से आग्राह करते हुए कहा कि घर से निकलने से पहले अपने दस्तावेज पूरे रखें। इनमें प्रदूषण सर्टिफिकेट, बीमा पालिसी, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविग लाइसेंस व हेलमेट जरूरी हैं।


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