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हाईकोर्ट में पेश न होने पर जेल सुपरिटेंडेंट तलब

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को फटकार लगाते हुए 13 दिसंबर को तलब किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 12:25 AM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 06:07 AM (IST)
हाईकोर्ट में पेश न होने पर जेल सुपरिटेंडेंट तलब
हाईकोर्ट में पेश न होने पर जेल सुपरिटेंडेंट तलब

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर : पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को फटकार लगाते हुए 13 दिसंबर को तलब किया है। जेल में बंद हवालाती का उपचार करवाने के लिए परिजनों ने हाईकोट में याचिका दी थी। इसमें जेल प्रशासन पर हवालाती के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि बलदेव सिंह पुत्र मलकीत सिंह गाव मुदकी पर थाना घल्लखुर्द में प्रतिबंधित दवाइयां रखने के आरोप में सितंबर, 2015 को मामला दर्ज हुआ था। उस वक्त एक महीना जेल में रहने के बाद जमानत पर बलदेव सिंह बाहर आ गया था। 17 अगस्त, 2019 को फिर से उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया था। बलदेव के पैरों पर घाव थे और उसे जेल प्रशासन ने उचित उपचार नहीं दिलवाया। हवालाती के परिजनों ने उसके उपचार के लिए कई बार अधिकारियों से अपील की, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट में अक्टूबर 2019 में याचिका दायक की। जस्टिस अनमोल रतन सिंह ने इस संबंध में डॉक्टरों का बोर्ड गठित किया। जांच के दौरान हवालाती को हेपेटाइटिस-सी पाया गया।

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इसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट को एफिडेविट के माध्यम से अपना पक्ष रखने की बात कही थी, बल्कि सुपरिटेंडेंट ने खुद एफिडेविट देने की बजाय डिप्टी सुपरिटेंडेंट के माध्यम से बयान कोर्ट में दाखिल करवाए थे। इनमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने लिखा था कि मरीज का ऑपरेशन गुरू गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज, फरीदकोट में हुआ था और उसके बाद उसके लीवर में जो समस्या आई थी, उसे सरकारी अस्पताल से उपचार करवाने की सलाह दी थी।

वकील ने कोर्ट में कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने यह नहीं दर्शाया गया कि उसे जेल प्रशासन अस्पताल लेकर गया या नहीं और बिना जमानत के हवालाती कैसे खुद अस्पताल जा सकता है। कोर्ट ने हवालाती का मौजूदा स्वास्थ्य हालात भी स्पष्ट न करने पर जेल अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई है।

हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से मरीज के लीवर में डिटेक्ट हुए एचसीवी की स्थिति और गंभीरता को लेकर रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन बोर्ड ने इस बारे में भी कोई स्पष्ट जबाव नहीं दिया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है।

बेटे के पैरों में कीड़े चलते हैं : पिता

हवालाती के पिता मलकीत सिंह ने बताया कि जब वह मुलाकात करने बेटे के पास आया था तो उसने देखा कि बेटे के पैरों में कीड़े चल रहे थे। पिता ने आरोप लगाया कि उसका बेटा निर्दोष है और उसे रंजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हवालाती बलदेव सिंह 19 वर्षीय बेटी और 17 वर्षीय बेटे का पिता है।


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