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स्कूल और कालेज रहेंगे बंद, स्टाफ रहेगा उपस्थिति

जिला मजिस्ट्रेट गुरपाल सिंह चाहल ने स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Apr 2021 09:39 PM (IST)Updated: Mon, 12 Apr 2021 09:39 PM (IST)
स्कूल और कालेज रहेंगे बंद,  स्टाफ रहेगा उपस्थिति
स्कूल और कालेज रहेंगे बंद, स्टाफ रहेगा उपस्थिति

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : जिला मजिस्ट्रेट गुरपाल सिंह चाहल ने पंजाब सरकार के गृह और न्याय विभाग की तरफ से कोविड -19 सम्बन्धित जारी ताजा दिशानिर्देशों के तहत 30 अप्रैल तक पाबंदियां लगा दी है। आदेशों के अनुसार सभी शिक्षा संस्थान, जैसे स्कूल और कालेज बंद रहेंगे परंतु सारा टीचिग और नान-टीचिग स्टाफ सभी कामकाज वाले दिनों दौरान उपस्थित रहेगा। मेडिकल और नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे। सभी राजनैतिक भीड़ों पर पूर्ण पाबंदी होगी और इसका उल्लंघन करने वालों खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किये जाएंगे, जिनमें प्रबंधक,भागीदार,जगह मुहैया करवाने वाले और सामान मुहैया करवाने वाले टेंट हाऊस आदि भी शामिल होंगे।

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जिले में हफ्ते के सभी दिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान जिले की हद में आने वाले गैर जरुरी यातायात और व्यक्तिगत गतिविधियों बंद रहेंगी, जबकि जरूरी गतिविधियों जैसे उद्योगों में कामकाज के अलावा रेलों, हवाई जहाजों और बसें में से उतरकर अपने ठिकानों पर जाने-आने वाले यात्रियों की यातायात को क‌र्फ्यू से छूट होगी। जिले अंदर कोई भी सामाजिक,सांस्कृतिक या खेल जलसा या इनके साथ संबंधित समागम नहीं किया जा सकेगा।

विवाहों, दाह-संस्कार मौके अंदरूनी भीड़ की संख्या 50 और बाहरी संख्या 100 तक सीमित रखी जाएगी। सिनेमा घरों, रंग मंचों, मल्टीपलेक्स आदि में 50 प्रतिशत की हद लागू रहेगी और माल में हरेक दुकान में एक ही समय 10 व्यक्तियों से और ज्यादा की आज्ञा नहीं होगी। इसी तरह सरकारी दफ्तरों में शिकायतों के निपटारों की आनलाइन या वर्चुअल प्रक्रिया को उत्साहित किया जाएगा और दफ्तरों में लोगों की व्यक्तिगत आमद की आज्ञा केवल अति जरूरी होने पर ही होगी। जारी हुक्मों में कहा गया है कि कोविड -19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रीय निर्देशों, केंद्रीय ग्रह मंत्रालय/सूबा सरकार की तरफ से जारी निर्धारित संचालन विधि (एसओपीज) और हिदायतों का पालन किया जाए।


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