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मुंह ढककर दोपहिया वाहन चलाया तो होगी कार्यवाई

फिरोजपुर : डीसी बलविंदर ¨सह धालीवाल ने मुंह ढककर दोपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। 31 मार्च तक जारी किए आदेशों का पालन न करने वाले चालकों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Feb 2019 11:02 PM (IST)Updated: Sat, 09 Feb 2019 11:02 PM (IST)
मुंह ढककर दोपहिया वाहन चलाया तो होगी कार्यवाई
मुंह ढककर दोपहिया वाहन चलाया तो होगी कार्यवाई

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : डीसी बलविंदर ¨सह धालीवाल ने मुंह ढककर दोपहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। 31 मार्च तक जारी किए आदेशों का पालन न करने वाले चालकों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि पिछले कुछ समय में मोटरसाइकिल सवार मुंह ढककर कई तरह की वारदातें को अंजाम दे जाते हैं। दोपहिया वाहन सवारों की तरफ से आम लूट व छीनाझपटी की वारदातें की जा रही हैं। इसलिए लोगों के जान माल की सुरक्षा और अमन कानून की स्थिति को बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो चुका हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के भीतर दोपहिया वाहनों पर अलग-अलग ध्वनि वाले हॉर्न और बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकलवाकर पटाखे बजाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। शहर में चलते साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्राली, रेहड़ी और ऐसी ही अन्य गाड़ियां जिनके आगे-पीछे रिफलेक्टर नहीं हैं, ऐसे वाहनों को रिफलेक्टर के बिना चलने पर रोक लगाई गई है। इन वाहनों पर रिफलेक्टर न लगे होने से आगे से तेज लाइटों वाला व्हीकल आने पर रात के समय ये वाहन नजर नहीं आते, जिससे हादसों का कारण बनते हैं

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