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पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठे होने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, फाजिल्का डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने फौजदारी की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारियों

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Feb 2018 09:20 PM (IST)Updated: Tue, 06 Feb 2018 09:20 PM (IST)
पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठे होने पर पाबंदी के आदेश
पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्ट्ठे होने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सहयोगी, फाजिल्का

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डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने फौजदारी की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए जिले में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश चार मार्च तक लागू रहेंगे। डीसी की तरफ से जारी आदेशों में जिले में अमन कानूनी की स्थिति बनाए रखने व लोगों की जान-माल की चौकीदारी के मद्देनजर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, बैठकें करने, नारे लगाने, जलूस निकालने व भड़काऊ प्रचार करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अलग-अलग गठबंधनों की तरफ से धरने और हड़तालें करने के साथ यातायात में विघन पड़ता है और आम जन जीवन अस्त-व्यस्त होने का भी डर होता है। इसके अलावा जनतक शांति भंग होने के साथ साथ सरकारी व निजी जायदाद के नुकसान होने का भी डर बना रहात है। यह आदेश सरकारी डयूटी कर रहे पुलिस, फौज के जवान, विवाह शादियों व परमिशन लेकर धरना देने वालों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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