कोविड के चलते एक फरवरी तक बढ़ाई पाबंदियां
जिला मजिस्ट्रेट गिरिश दयालन ने कोविड के चलने लगाई गई पाबंदियों को एक फरवरी तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : जिला मजिस्ट्रेट गिरिश दयालन ने कोविड के चलने लगाई गई पाबंदियों को एक फरवरी तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। आदेशों के अनुसार शिक्षण संस्थान एक फरवरी तक बंद रहेंगे। यह संस्थान अपनी अकादमिक समय सारणी मुताबिक आनलाइन पढ़ाई करवा सकेंगे। इसके अलावा मेडिकल और नर्सिंग कालेजों पर यह पाबंदी नहीं लगाई गई।
जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक सभी बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, मालज, रेस्टोरेंट, स्पाज, म्युजियम, चिड़ियाघर, खेल कंप्लेक्स, जिम आदि अपनी 50 प्रतिशत सामर्थ्य मुताबिक खोलने की प्रवानगी दी गई है, परंतु उपस्थित स्टाफ का मुकम्मल टीकाकरन होना लाजिमी है। एसी बसें 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ चल सकेंगी। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से सभी जनतक स्थानों आदि पर हरेक नागरिक द्वारा मास्क डालना लाजिमी कर दिया गया है।
रात का कर्फ्यू जारी रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में सभी गैर जरूरी गतिविधियों पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी लगाई गई है, जबकि सभी लाजिमी गतिविधियों जिनमें अलग अलग शिफ्टों में चलने वाले उद्योग और दफ्तर आदि शामिल हैं (सरकारी और प्राईवेट दोनों), नेशनल और स्टेट हाईवे पर नागरिक और वस्तु की यातायात और समान की अनलोडिग और बसें, रेलगाड़ियां और हवाई जहाजों के द्वारा यात्रा करने वाले लोग को उनकी मंजिल तक पहुंचने की छूट रहेगी। एक अन्य पाबंदी के मुताबिक सही ढंग के साथ मास्क न पहनने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकारी या प्राइवेट दफ्तरों में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। केवल वह यात्री जो कि पूरी तरह वैक्सीनेटिड हैं या कोविड से ठीक हो चुके हैं, को जिले में आने की आज्ञा होगी।