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व्यक्ति से मारपीट कर छीनी नकदी, मोबाइल व चेन

मामूली बहस को लेकर एक व्यक्ति को मारपीट करके जख्मी करने और उसके भाई के दो मोबाइल फोन चांदी की चेन व चार हजार की नकदी छीनने के आरोप में थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Nov 2021 10:29 PM (IST)Updated: Wed, 10 Nov 2021 10:29 PM (IST)
व्यक्ति से मारपीट कर छीनी नकदी, मोबाइल व चेन
व्यक्ति से मारपीट कर छीनी नकदी, मोबाइल व चेन

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : मामूली बहस को लेकर एक व्यक्ति को मारपीट करके जख्मी करने और उसके भाई के दो मोबाइल फोन, चांदी की चेन व चार हजार की नकदी छीनने के आरोप में थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

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एएसआई शर्मा सिंह ने बताया कि गुरजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह वासी गांव शिव सेकेंडरी स्कूल न्यू जनता प्रीत नगर सिटी फिरोजपुर ने बताया कि वह जब बिजली बोर्ड में बतौर मीटर रीडर की नौकरी करती है और उसके भाई की दशहरा ग्राऊंड जीरा गेट बाबा दीप सिंह आटो वर्कर्स की दुकान है। गुरजीत सिंह ने बताया कि जब वह अपने घर रोटी खाने आया तो अपने भाई को दुकान पर रोटी देने के लिए चला गया। इस दौरान दुकान के सामने एक एक्टिीवा स्वार महिला में साहिब वासी न्यू जनता प्रीत नगर ने अपना मोटरसाइकिल मारा तो वह भागकर एक्टिवा सवार महिला को उठाने लगे तो उसने आरोपित साहिल के मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली, जिस पर आरोपित साहिल के साथ उनकी कहासुनी हो गई। गुरजीत सिंह ने बताया कि आरोपित साहिल ने फोन करके वहां लड़कों को बुला लिया और जिन्होंने तेजधार हथियारों से उसके साथ मारपीट की और उसके गले में पड़ी चांदी की चेन, उसके भाई के दो मोबाईल फोन व चार हजार की नकदी आदि छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपितों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

18 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें वाहन : जंगीर सिंह संवाद सूत्र, फाजिल्का : ट्रैफिक इंचार्ज जंगीर सिंह की अगुवाई में बुधवार को गांव सडियां में कैंप लगा लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके ट्रैफिक इंचार्ज जंगीर सिंह ने बताया कि कई बार हम बिना वाहन सीखे ही वाहन चलाना शुरू कर देते है, जिस कारण नए लोगों को ट्रैफिक नियमों और ट्रैफिक चिन्हों का पता ना होने के कारण वह हादसे का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से वाहन सीखने और लाइसेंस बनने के बाद ही वाहन को चलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वह 18 साल से कम आयु के बच्चों को बिल्कुल भी वाहन ना दें।

उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को छोटी आयु में वाहन लेकर दे देते हैं, लेकिन वाहन के बारे में पूरी समझ और ट्रैफिक नियमों के बारे में पता ना होने के कारण वह अपने अलावा अन्य लोगों का भी नुकसान कर सकते हैं। इसलिए अभिभावक 18 वर्ष की आयु पूरी होने और वाहन पूरी तरह से सीखने के बाद ही उन्हें वाहन लेकर दें।


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