अनलाक-3: विवाह में 30 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों की मंजूरी
केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलाक-3 की गाइडलाइन में थोड़ा बदलाव करते हुए पंजाब सरकार के आदेश अनुसार जिला प्रशासन ने भी हिदायतें जारी कर दी है।
संवाद सहयोगी, फाजिल्का: केंद्र सरकार द्वारा जारी अनलाक-3 की गाइडलाइन में थोड़ा बदलाव करते हुए पंजाब सरकार के आदेश अनुसार जिला प्रशासन ने भी हिदायतें जारी कर दी है। इसके तहत डीसी अरविदपाल संधू ने आदेश जारी किया कि 31 अगस्त 2020 तक स्कूल, कालेज, शिक्षा और कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। इसी तरह सिनेमा हाल, स्विमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, रंग मंच, बार, एडीटोरियम, एसम्बली हाल आदि बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समरोह व एकत्रित होने पर भी रोक रहेगी। जबकि योगा प्रशिक्षण संस्थान और जिम पांच अगस्त से खुल सकेंगे लेकिन उनको निर्धारित मापदंडों का पालन करना होगा। रविवार को जरूरी वस्तुओं के बिना बाकी सभी दुकानों व शापिग माल बंद रहेंगे। दो अगस्त को राखी के त्योहार के मद्देनजर दुकानों व शापिग माल सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। इंडस्ट्री व ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं है। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि कंटेनमेंट जोन, जिसका चुनाव जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा, में लॉकडाउन पाबंदियां जारी रहेंगी। जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा 65 साल से बड़ी आर्य के बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से पीडि़तों, गर्भवती महिलाओं व बच्चों को भी सलाह दी गई है कि वह बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। जिला मजिस्ट्रेट अरविन्दपाल सिंह ने कहा कि विवाह समारोह मौके 30 से कम और अंतिम संस्था व अंतिम रस्म के मौके पर 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए। मैरिज पैलेस में विवाह समारोह मौके भी 30 व्यक्तियों का नियम लागू होगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने की मनाही होगी और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक जगहों पर शराब, पान, तम्बाकू आदि का नशा करने की मनाही है।
धार्मिक स्थल पर होने चाहिए 20 व्यक्ति
डीसी अरविदपाल संधू ने कहा कि धार्मिक स्थान सुबह 5 से शाम 8 बजे तक खुल सकते हैं। वहां 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिएं और सामाजिक दूरी के नियम का पालन हो। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। उनको अपनी सामर्थ्य के 50 प्रतिशत या 50 से कम ग्राहक, जो भी कम हो, को सर्व करने की ही मंजूरी होगी। होटलों में बने रेस्टोरेंट पर भी संख्या व समय का यही नियम लागू होगा। दुकानें सुबह 7 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। शॉपिग माल में बने रेस्टोरेंट 10 बजे रात तक खुल सकते हैं। शराब के ठेके सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुल सकते हैं। बारबर शाप, हेयरकट सैलून, ब्यूटी पार्लर आदि नियमों का पालन करते हुए सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुल सकते हैं।