निगम के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा एसबीआइ बैंक
नगर निगम की ओर से किराये की अदायगी न करने के कारण सील की गई भारतीय स्टेट बैंक की बाजार नंबर 4 स्थित मुख्य शाखा से मंगलवार को अनेक उपभोक्ता मंगलवार को बैरंग लौटते रहे।
संस, अबोहर : नगर निगम की ओर से किराये की अदायगी न करने के कारण सील की गई भारतीय स्टेट बैंक की बाजार नंबर 4 स्थित मुख्य शाखा से मंगलवार को अनेक उपभोक्ता मंगलवार को बैरंग लौटते रहे।
बैंक के बाहर उपभोक्तओं को गाइड करने वाला यहां कोई बैंक कर्मी भी नहीं दिखा जो उपभोक्ताओं की शंकाओं का निवारण कर सके या उपभोक्तओं को कोई और रास्ता दिखा सके, जिसके चलते यहां पहुंचे उपभोक्ताओं को निराश ही लौटना पड़ा। उधर, पता चला है बैंक की ओर से इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है।
नगर निगम के एसई संदीप गुप्ता ने कहा कि उनके पास बैंक ने किसी तरह का कोई आफर या बातचीत नहीं की है, बाकी अगर अदालत में केस दायर किया गया है तो माननीय अदालत का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगामी कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैंक या तो किराये की अदायगी करे या तो बैंक की जगह खरीद ले। इसके बाद ही बैंक को खोला जा सकता है ।एसई संदीप गुप्ता ने कहा कि नगर निगम ने वर्ष 1982 से लेकर अब तक बैंक से किराए के रूप में 98 लाख 31 हजार रुपये लेने हैं। नगर निगम द्वारा समय समय पर करीब 10 बार बैंक को नोटिस निकाले गए लेकिन बैंक द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया। आखिर उन्हें बैंक को सील करने जैसा सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा। उधर, नगर निगम की इतनी बड़ी सख्त कारवाई से शहर में चर्चा हो रही है व लोग मन ही मन सोचने को मजबूर हो रहे है कि अगर नगर निगम ने इतने बड़े सरकारी बैंक को नहीं छोड़ा तो कल को आम बंदे का क्या होगा।
एसबीआइ की किसी भी शाखा से लेनदेन कर सकते हैं उपभोक्ता
बैंक मैनेजर गौरव अग्रवाल ने कहा कि बैंक उपभोक्ताओं को घबराने की जरुरत नहीं है । उन्होंने कहा कि बैंक उपभोक्ता एसबीआई की किसी भी अन्य शाखा में जाकर अपना लेनदेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा नगर निगम को दूसरी जगह नई बिल्डिग बनवाने की मांग की गई थी लेकिन नगर निगम ने उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में ला दिया गया है।
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