लक्की ड्रा स्कीमों, प्राइवेट लॉटरियां व कमेटियां निकालने पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पाल सिंह संधू ने जिले में लोक हित के लिए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पाल सिंह संधू ने जिले में लोक हित के लिए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिले में कोबरा व कंटीली तार को बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसानों द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कंटीली तार का प्रयोग किया जाता था।
उन्होंने जिले में निकाले जाते लक्की ड्रा स्कीमों, प्राइवेट लॉटरियां, कमेटियां, जिसमें साप्ताहिक या मासिक पैसे एकत्रित करके ड्रा निकाले जाते हैं या ड्रा से पैसे, इनाम वस्तु आदि दी जाती है या बोली की जाती है पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। आदेशों में कहा कि कई लोगों द्वारा भोले भाले लोगों को गुमराह करके लॉटरियां और लक्की कूपन स्कीमों आदि से उनका धन लूटा जाता है, जिस कारण अमन और कानून की व्यवस्था कायम रखने में अड़चन पैदा हो सकती है।
उन्होंने जिले में सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं को हरा चारा डालने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों द्वारा आवारा पशुओं को हरा चारा डाला जाता है जिससे यातायात की समस्या पैदा होती है। यह आदेश 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेंगे।