रात कर्फ्यू में नहीं कोई छूट, दुकानें खुलने का समय साढ़े छह बजे तक
अनलॉक 4.0 के मद्देनजर व कोविड के वृद्धि को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए कदमों के तहत जिला मैजिस्ट्रेट अरविन्दपाल सिंह संधू ने पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : अनलॉक 4.0 के मद्देनजर व कोविड के वृद्धि को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा उठाए कदमों के तहत जिला मैजिस्ट्रेट अरविन्दपाल सिंह संधू ने पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 सितंबर 2020 तक लागू रहेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों के अनुसार जिले के शहरों में शनिवार और रविवार को मुकम्मल कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके बिना बाकी दिनों दौरान म्यूनिसिपल क्षेत्रों में रात 7 बजे से सुबह 5 तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि जरूरी वस्तुओं की सप्लाई और सेवाएं जारी रहेंगी। इसी तरह राष्ट्रीय और राज मार्गों के माल की ढुलाई पर अंतर राजीय यातायात जारी रहेगी। इस के बिना स्वास्थ्य, कृषि, डेयरी, फिशरी, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां आदि चालू रहेगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेशों अनुसार दुकानें और माल सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6.30 बजे बंद हुआ करेंगी जब कि रविवार और शनिवार यह पूरी तरह बंद रहेंगी। जरूरी वस्तुओं की दुकानें हर रोज शाम 6.30 बजे तक खुली रहेंगी। धार्मिक स्थान और खेल कांप्लेक्स शाम 6:30 बजे तक खुल सकेंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट और शराब के ठेके भी शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि चार पहिया वाहनों में अब चालक सहित 3 व्यक्तियों को ही सफर की आज्ञा होगी।
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अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
डीसी अरविदपाल संधू ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन लोग इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अफवाहों के चलते कुछ लोग टेस्ट नहीं करवाते, जिसके चलते शुरूआत में मरीज को इलाज नहीं मिल पाता, जिस कारण वह काफी बीमार हो जाता है।