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निगम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 31 तक हटाई रोक

नगर निगम की ओर से प्लास्टिक की बोतलों में बिकने वाले पेय पदार्थों की लगाई गई पाबंदी में 31 मार्च तक छूट दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Mar 2021 11:39 PM (IST)Updated: Sun, 14 Mar 2021 11:39 PM (IST)
निगम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 31 तक हटाई रोक
निगम ने प्लास्टिक की बोतलों पर 31 तक हटाई रोक

संवाद सहयोगी, अबोहर : नगर निगम की ओर से प्लास्टिक की बोतलों में बिकने वाले पेय पदार्थों की लगाई गई पाबंदी में 31 मार्च तक छूट दी गई है। नगर निगम के सुपरिंटेंड बिक्रम धूड़िया ने बताया कि निगम की ओर से प्लास्टिक की बोतलों में पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों पर सेस लगाया गया था परंतु कंपनियों की ओर से सेस जमा न करवाने पर 13 मार्च से नगर निगम की हद में बिक्री पर रोक लगाई गई थी। अब डीलरों की ओर से अपने स्तर पर आंशिक रूप से टैक्स जमा करवाया गया है क्योंकि उनके पास नगर निगम की हद में कितनी सेल हुई है। इस बारे कोई ब्यौरा नहीं है। यह ब्यौरा तैयार करने के लिए डीलरों के आग्रह पर 31 मार्च तक छूट दी गई है ताकि डीलर अपने गोदामों में पड़ा माल सेल कर सकें व इसका पुराना ब्यौरा भी तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि कंपनियों की ओर से नगर निगम के साथ इस संबंध में कोई संपर्क नहीं किया गया व पेट पेकिग एसोसिएशन फार क्लीन इंवायरमेंट संस्था द्वारा सेस देने से इन्कार किया गया है।

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गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से 29 अक्टूबर 2020 को शहर में प्लास्टिक की पैकिंग में सामान की बिक्री पर सेस लगाया गया था ताकि कंपनियों की ओर से बेचे सामान से फैलने वाले कचरे को उठाया जा सके। प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल-1016 स्थानिक सरकारों को यह अधिकार देता है कि वह इस तरह के प्लासिटक कचरा फैलाने वालों से इसके निपटारे के लिए सेस लगा सकते हैं। लेकिन कंपनियों की ओर से सेस अदायगी करने में रुचि न दिखाए जाने के कारण नगर निगम द्वारा यह सख्त फैसला लेते हुए 14 मार्च से प्लास्टिक की बोतलों में बिकने वाले पेय पदार्थों व अन्य सामान पर रोक लगा दी थी। एक अनुमान के अनुसार गर्मी के सीजन में करीब एक से डेढ़ करोड़ के बीच प्रति महीना विभिन्न कंपनियों के पेय पदार्थों की बिक्री होती है।

कुरकुरे व लेस कंपनी को भी भेजे नोटिस

नगर निगम के पीआरओ कम सीएफ गुरिदर सिंह ने बताया कि पेय पदार्थों के अलावा अन्य कंपनियों को भी नोटिस भेजे गए है जिनका सामान प्लास्टिक लिफाफों में पैक होकर आता है व बेचा जाता है इनमें बच्चों के खाने पीने की वस्तुओं भी शामिल है जैसे लेस, कुरकुरे आदि। निगम कमिश्नर ने बताया कि पेपसिको, कोका कोला, माजा, किनले, एकफाइना ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।


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