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हाइ कोर्ट ने निगम को दिए सील किए बैंक को खोलने के आदेश

नगर निगम की ओर से किराये की अदायगी न करने के कारण सील की गई भारतीय स्टेट बैंक की बाजार नंबर 4 स्थित मुख्य शाखा को खोलने के आदेश हाइकोर्ट द्वारा दे दे दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 10:55 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 10:55 PM (IST)
हाइ कोर्ट ने निगम को दिए सील किए बैंक को खोलने के आदेश
हाइ कोर्ट ने निगम को दिए सील किए बैंक को खोलने के आदेश

संस, अबोहर : नगर निगम की ओर से किराये की अदायगी न करने के कारण सील की गई भारतीय स्टेट बैंक की बाजार नंबर 4 स्थित मुख्य शाखा को खोलने के आदेश हाइकोर्ट द्वारा दे दे दिए गए हैं। बैंक मैनेजर गौरव अग्रवाल ने कहा कि हाइकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों के बारे नगर निगम को बता दिया है वैसे तो नगर निगम की ओर से बैंक को वीरवार को ही खोला जाना चाहिए था लेकिन उम्मीद है कि नगर निगम शुक्रवार हाइकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए बैंक को खोल देगा । बताया यह भी जा रहा है कि माननीय अदालत ने इस तरह बैंक को सील किए जाने के कारण नगर निगम अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। गौरतलब है कि बैंक द्वारा इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि बैंक को खुलवाया जाए क्योंकि बैंक में जहां भारी भरकम कैश पड़ा है वहीं अनेक लोगों के लाकर भी है जिसको लेकर लोगों में भय पैदा हो गया है। नगर निगम ने वर्ष 1982 से लेकर अब तक बैंक से किराये के रूप में 98 लाख 31 हजार रुपये लेने हैं। निगम की ओर से करीब 10 बार बैंक को नोटिस निकाले गए लेकिन बैंक ने किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते नगर निगम द्वारा एसई संदीप गुप्ता की अगुवाई में पुलिस टीम को साथ लेकर बैंक को सील कर दिया गया था, यहां तक कि इस मौके पर मौजूद सैंकड़ों उपभोक्ताओं को भी बिना लेन देन किए ही बैंक से बाहर कर दिया गया था जिसके चलते बैंक सोमवार से बंद पड़ा है।

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