फाजिल्का में 15 तक बढ़ाई कोविड की पाबंदियां
जिला मजिस्ट्रेट अरविद पाल सिंह संधू ने कोविड के कारण जिले में लागू पाबंदियों को 15 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अरविद पाल सिंह संधू ने कोविड के कारण जिले में लागू पाबंदियों को 15 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। जिसा मजिस्ट्रेट के अनुसार पंजाब में आने वाले लोगों को अपने पूरी तरह वैक्सीनेटड होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या उनको आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यदि कोई इसके बिना पंजाब में आएगा तो उसका जरूरी तौर पर रैपिड टैस्ट किया जाएगा।
जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों अनुसार अंदरूनी स्थानों पर 300 और खुले स्थानों पर 500 से ज्यादा लोगों को एकत्रित करने पर रोक लागू रहेगी। लोगों को एकत्रित भी इस शर्त पर किया जा सकेगा कि संबंधित जगह की समर्थता से 50 प्रतिशत से अधिक भीड़ न हो। ऐसे समारोह में कलाकारों की पेशकारी की आज्ञा होगी, लेकिन उनकी तरफ से कोविड प्रोटोकाल की पालना करनी जरूरी होगी। बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर, स्विमिग पुल, कोचिग सेंटर, स्पोर्टस कांप्लैक्स, जिम, माल, म्यूजियम, चिड़िया घर आदि को 50 प्रतिशत की समर्थता से खोलने की आज्ञा होगी और इनका स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटड हो। स्विमिग पुल, स्पोर्ट और जिम सुविधाओं का प्रयोग करने वाले सभी लोग 18 साल से बड़ी उम्र के होने चाहिएं और उन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूर ले ली हो। इन स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ पालना करनी यकीनी बनानी है। कालेज, कोचिग सैंटर और ऊच्च शिक्षा वाले सभी संस्थान खोलने की आज्ञा होगी, लेकिन पूरी तरह वैक्सीनेटेड या कोविड से पूरी तरह ठीक हो चुके अध्यापक, नान टीचिग स्टाफ और विद्यार्थियों को ही उपस्थित होने की आज्ञा होगी। विद्यार्थियों को आनलाइन पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए। स्कूल इस शर्त पर खोलने की आज्ञा दी गई है कि पूरी तरह वैक्सीनेटेड या पूरी तरह कोविड से ठीक हो चुके अध्यापक और नान टीचिग स्टाफ ही स्कूल आ सकेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रंवाई होगी।