फाजिल्का में चाइनीज डोर का उपयोग व बेचने पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिह संधू ने लोकहित के लिए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पाल सिह संधू ने लोकहित के लिए विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। जो 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे। आदेशों को जारी करने के साथ-साथ डीसी ने सख्त तौर पर कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सिथेटिक प्लास्टिक की बनी चायना डोर को बेचने, खरीद करने, स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पाबंदी के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने जिले की सरकारी इमारतों व पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायत की कि वह अपने अधीन आते अधिकारी, कर्मचारी व चौंकीदार की 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाएं, ताकि किसी भी जत्थेबंदी द्वारा रोष प्रदर्शन की कार्यवाही को रोका जा सके। आदेश में कहा कि अकसर ही देखने में आता है कि अलग-अलग जत्थेबंदियों द्वारा अपनी मांगों को मनाने के लिए अनअधिकारित तौर पर अलग-अलग सरकारी इमारतों, जिसमें पानी की टैंकियां भी शामिल हैं पर चढ़कर आत्मदाह की धमकियां दी जाती हैं। इन हालातों को पूर करने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन इमारतों, बिल्डिगों व टंकियों पर चढ़कर अलग-अलग जत्थेबंदियों द्वारा किए जाने वाले रोष प्रदर्शन को रोका जाना जरूरी है। वहीं उन्होंने जनहित्त को मुख्य रखते जिले में हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेशों अनुसार किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का नहीं परोसा जा सकेगा। जिले के समूह गांवों और नगर कौंसिलों की हद में यह आदेश लागू रहेंगे।