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निर्देशों का करें पालन, बिना जरूरत घर से न निकलें बाहर

तहसील परिसर व सेवा केंद्र में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम करवाकर मास्क बांटे गए। यह कार्यक्रम जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा करवाया गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 03:05 PM (IST)Updated: Thu, 13 Aug 2020 03:05 PM (IST)
निर्देशों का करें पालन, बिना जरूरत घर से न निकलें बाहर
निर्देशों का करें पालन, बिना जरूरत घर से न निकलें बाहर

जागरण संवाददाता, अबोहर : तहसील परिसर व सेवा केंद्र में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम करवाकर मास्क बांटे गए। यह कार्यक्रम जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा करवाया गया।

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लोक अदालत के सदस्य व सेवानिवृत्त एसडीएम बीएल सिक्का, अथारिटी के पैनल एडवोकेट देसराज कंबोज, सेवाकेंद्र के प्रभारी गगनदीप मान, वकील मुंशी यूनियन के प्रधान सुभाष चन्द्र, सन्नी कुमार व विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

बीएल सिक्का ने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता व मास्क वितरण कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण काम धंधे प्रभावित हो गए, जिससे गरीब लोगों को आजीविका चलाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकताओं के बारे में सरकार व जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से बिना कारण घर से बाहर न निकलने की सलाह दी और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने व सहयोग करने को कहा। देसराज कंबोज ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर मिलता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, अगर शख्स एक बार जुर्माना देने के बाद दोबारा बिना मास्क लगाए मिलता है तो उससे डबल जुर्माना वसूल किया जा सकता है। जुर्माना नहीं देने की दशा में आईपीसी सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें, बाहर निकलने या अन्य जगहों पर जाने से बचें, सर्दी-खांसी और जुकाम होने पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें।


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