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कोविड के चलते 671 विचाराधीन कैदियों को मिली जमानत

जिला फाजिल्का की यूटीआरसी कमेटी की बैठक मंगलवार को जिला सेशन जज व जिला कानूनी सेवा अथारटी फाजिल्का के चेयरमैन तरसेम मंगला की अगुवाई में हुई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 04:44 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 04:44 PM (IST)
कोविड के चलते 671 विचाराधीन कैदियों को मिली जमानत
कोविड के चलते 671 विचाराधीन कैदियों को मिली जमानत

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला फाजिल्का की यूटीआरसी कमेटी की बैठक मंगलवार को जिला सेशन जज व जिला कानूनी सेवा अथारटी फाजिल्का के चेयरमैन तरसेम मंगला की अगुवाई में हुई। बैठक में हवालाती जिनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिहा नहीं हुए, अनुकूल अपराध व हवालाती जिनको धारा 436-ए के लाभ मिल सकते हैं आदि बारे विचार विमर्श किया गया।

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इस दौरान डीसी अरविंदपाल सिंह संधू, पुलिस कप्तान (आई) अजय राज सिंह, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सब जेल फाजिल्का गुरप्रीत सिंह सोढी, सोसायटी के सचिव राज पाल रावल, सिविल जज (सीनियर डिविजन) आशीष सालदी, और सीजेएम अमित कुमार गर्ग फाजिल्का ने हिस्सा लिया। इस मौके चेयरमैन तरसेम मंगला ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोविड-19 महामारी कारण दिशा निर्देश दिए गए जिस की पालना करते हुए हवालाती की समीक्षा की बैठक हर सप्ताह हो रही हैं जिसमें फाजिल्का की अदालतों ने सब जेल फाजिल्का और सैंट्रल जेल फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिडा और बरनाला में बंद हवालातियों के अंतरिम जमानत के आवेदनों पर कार्यवाही की जाती है। सचिव राजपाल रावल ने बताया कि 25 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों अनुसार 25 बैठकें हुई, जिसमें सब जेल फाजिल्का और केंद्रीय जेल फिरोजपुर, बरनाला, बठिडा और फरीदकोट में बंद फाजिल्का के कुल आज तक 671 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई। उन्होंने बताया कि कोविड-19 माहामारी को देखते हुए जेल के हवालाती और कैदियों की मुश्किलों को वीडियो कांफ्रेंसिग के द्वारा सुना जाता है। राज पाल रावल ने आम लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की कानूनी सहायता व सलाह लेने के लिए 1968 नंबर पर संपंर्क करके सलाह ले सकते हैं।


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