26 से 10वीं से 12वीं तक के खुल सकेंगे स्कूल : डीसी
जिला मजिस्ट्रेट अरविद पाल सिंह संधू ने कोरोना को लेकर नई हिदायतें जारी की गई हैं
संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अरविद पाल सिंह संधू ने कोरोना को लेकर नई हिदायतें जारी करते हुए कहा कि अंदरूनी क्षेत्र के लिए लोगों की संख्या 150 जबकि बाहरी क्षेत्र के लिए 300 कर दी गई है। लेकिन क्षमता 50 प्रतिशत तक रखने की शर्त होगी। आदेश के अनुसार उन्होंने सामाजिक भीड़ के संबंध में कहा कि सभी क्षेत्रों में कलाकारों और गायकों को ऐसे समारोह व मौकों के लिए इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि बार, सिनेमा हाल, रेस्टोरेट, स्वीमिंग पूल, कोचिग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, जिम, माल, म्यूजियम, चिड़ियाघर आदि को कोविड टीकाकरण की पालना को यकीनी बनाकर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए गए। तैराकी खेल व जिम के सभी उपभोक्ता 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति होंगे, जिन्होंने टीके की कम से कम एक खुराक ली है। कालेजों, कोचिग सेंटरों और उच्च शिक्षा के अन्य सभी संस्थानों को भी ऐसी ही पालना के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। जारी आदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि 26 जुलाई से दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं की कक्षाओं के साथ स्कूल खोले जा सकेंगे। लेकिन सिर्फ वही अध्यापक और स्टाफ को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आज्ञा होगी जिनका पूरी तरह टीकाकरण हुआ हो। उन्होंने कहा कि स्कूल में बच्चों का आना बच्चों के माता-पिता की आज्ञा के साथ होगा। इसके अलावा सामाजिक दूरियां, चेहरे के मास्क पहनना जरूरी है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश अनुसार कहा कि हिदायतों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।