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दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा

जिले की सेशन अदालत ने मंगलवार को सड़क हादसे के मामले में दोषी ठहराए गए मन्नतजीर सिंह निवासी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश की सजा बरकरार रखी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Aug 2022 07:28 PM (IST)Updated: Tue, 02 Aug 2022 07:28 PM (IST)
दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने निचली 
अदालत का फैसला बरकरार रखा
दुर्घटना के मामले में कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा

संवाद सूत्र, फतेहगढ़ साहिब : जिले की सेशन अदालत ने मंगलवार को सड़क हादसे के मामले में दोषी ठहराए गए मन्नतजीर सिंह निवासी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश की सजा बरकरार रखी है। इससे पहले निचली अदालत ने दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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जिक्रयोग है कि आठ मार्च 2013 को सुबह कुछ पुलिस कर्मचारी सरकारी गाड़ी में पुलिस लाइन फतेहगढ़ साहिब परेड में शामिल होने जा रहे थे। संघोल-बस्सी पठाना सड़क पर गांव लोहारी कलां के नजदीक उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई थी। हादसे में छह पुलिस कर्मचारियों की मौत तथा आठ जख्मी हो गए थे। इस संबंध में थाना बस्सी पठाना पुलिस ने अज्ञात टिप्पर चालक के विरुद्ध केस दर्ज किया था। इसमें मन्नतजीर को आरोपित के तौर पर नामजद किया गया था। मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास फतेहगढ़ साहब की अदालत ने आठ फरवरी 2018 को मन्नतजीर को मामले में दोषी मानते हुए दो साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। मन्नतजीर ने इसके खिलाफ सेशन जज फतेहगढ़ साहब की अदालत में अपील दायर की थी। जहां एडिशनल सेशन जज जसविदर शीमार की अदालत ने मामले में दोनों पार्टियों का पक्ष सुनने के उपरांत निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को सही मानते हुए मन्नतजीर की सजा बरकरार रखी है।


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