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बिना ढके खाने का सामान बेचने पर पाबंदी

फतेहगढ़ साहिब डीसी अमृत कौर गिल ने कोरोना की रोकथाम के लिए जारी नोटिफिकेशन का पालन करते हुए जिले में जाली या शीशे से बिना ढके पक्के हुए कम पक्के और काटे फल बेचने या दिखाने पर पाबंदी लगाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 11:26 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 11:26 PM (IST)
बिना ढके खाने का सामान बेचने पर पाबंदी
बिना ढके खाने का सामान बेचने पर पाबंदी

संवाद सहयोगी, फतेहगढ़ साहिब : डीसी अमृत कौर गिल ने कोरोना की रोकथाम के लिए जारी नोटिफिकेशन का पालन करते हुए जिले में जाली या शीशे से बिना ढके पक्के हुए, कम पक्के और काटे फल बेचने या दिखाने पर पाबंदी लगाई है। मिठाई, मीट, केक आदि खाने वाला सामान भी बिना ढके बेचने पर पाबंदी होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र में अवहेलना करने वालों के खिलाफ मामला चलाने, बाजार, इमारतों, खोखे, रेहड़ी, दुकानें, मकान जहां खानेपीने का सामान बेचा जाता है उनकी जांच करने व नष्ट करने के अधिकार दिए हैं। इसके अलावा जिले में चिकित्सा निरीक्षण चौकियां स्थापित करने के लिए सिविल सर्जन फतेहगढ़ साहिब को अधिकार दिया गया है। पाबंदी 31 दिसंबर तक जारी रहेगी।

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