पत्नी की मौत के मामले में पति को 4 साल की सजा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फतेहगढ़ साहिब डॉ. हरप्रीत कौर ने एक विवाहिता द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में उसी के पती को दोषी करार देते हुए 4 साल कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
संवाद सहयोगी, बसी पठानां
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फतेहगढ़ साहिब डॉ. हरप्रीत कौर ने एक विवाहिता द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में उसी के पती को दोषी करार देते हुए 4 साल कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। गौरतलब हैं कि थाना बसी पठानां पुलिस ने 15 अगसत 2017 को गुरिवंदर सिंह निवासी चहलां पत्ती भवानीगढ़ के ब्यानों पर हरमेल िसिंह निवासी गड़हेड़ा खिलाफ धारा 306 आईपीसी तहत मामला दर्ज किया था। मामले में गुर विंदर सिंह ने आरोप लगाए थे कि उसकी बहन करमजीत कौर की शादी 11 साल पहले हरमेल सिंह से की थी जिसका एक बेटा भी था लेकिन दूसरी महिला से अवैध संबंध थे। उसकी बहन करमजीत कौर जब हरमेल सिंह को रोकती थी तो वो उसे पीटता था जिससे तंग परेशान हो करउसकी बहन करमजीत कौर ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी।