धोखाधड़ी संबंधी शिकायत को जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो को नोडल प्वाइंट बनाया
पंजाब सरकार ने विदेश जाते समय लोगों से हो रही धोखाधड़ी का नोटिस लिया है।
संवाद सहयोगी, सरहिद : पंजाब सरकार ने विदेश जाते समय लोगों से हो रही धोखाधड़ी का नोटिस लिया है। पंजाब मानव तस्करी की रोकथाम एक्ट 2012/पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2014 के माध्यम से विदेश में पढ़ाई और रोजगार आदि में हो रही धोखाधड़ी संबंधी शिकायत दर्ज करवाने को जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो को नोडल प्वाइंट बनाया गया है। जहां रजिस्टर/अन-रजिस्टर ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
एडीसी अनीता दर्शी ने बताया कि विदेश जाते समय धोखे का शिकार हुआ कोई भी व्यक्ति अपनी लिखित शिकायत नोडल प्वाइंट जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो फतेहगढ़ साहिब कमरा नं. 19 मे अपने योग्य पहचान पत्र द्वारा दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत की वेरीफिकेशन सात दिन में की जाएगी। अगर नोडल प्वाइंट जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो के ध्यान में कोई ट्रैवल एजेंट बिना लाइसेंस या समाप्त हो चुके या अपंजीकृत एजेंट आते हैं तो उनसे जिला प्रशासन औैर पुलिस विभाग द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद तुरंत ट्रैवल एजेंट की सूचना जिला प्रशासन की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि इस बाकियों को जागरूक किया जा सके। उन्होंने उम्मीदवार से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति के साथ विदेश जाते समय कोई धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत शिकायत दर्ज करवाएं ताकि संबंधित एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 99156-82436 पर संपर्क कर सकते हैं।