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सख्ती से लागू होगा तंबाकू उत्पाद एक्ट : नोडल अफसर

जागरण संवाददाता, फरीदकोट सेहत विभाग की टास्क फोर्स टीम की ओर से र्सावजनिक जगहों पर चे

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Jul 2017 04:43 PM (IST)Updated: Fri, 07 Jul 2017 04:43 PM (IST)
सख्ती से लागू होगा तंबाकू उत्पाद एक्ट : नोडल अफसर
सख्ती से लागू होगा तंबाकू उत्पाद एक्ट : नोडल अफसर

जागरण संवाददाता, फरीदकोट

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सेहत विभाग की टास्क फोर्स टीम की ओर से र्सावजनिक जगहों पर चे¨कग कर देश भर में लागू तंबाकू उत्पाद एक्ट 2003 का उलंघन करने वालों को जुर्माना कर उनके चालान काटे जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए वर्कशाप, सेमिनार, कैंपों तथा स्कूलों की सहायता से विद्यार्थियों की ओर से जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। यह बात जिला नोडल अफसर डॉ. हरप्रीत बैंस ने मासिक बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पाद एक्ट को जिले में सुचारू ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर तंबाकू विक्रेताओं, होल सेलरों, नोडल अफसरों तथा समाजसेवी संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल सेल की ओर से सार्वजनिक जगहों को तंबाकू सेवन मुक्त करवाने के मकसद से फरीदकोट सिटी ट्रैफिक पुलिस टीम को भी साथ जोड़ा जा रहा है। लोगों को सार्वजनिक जगहों पर तंबाकूनोशी न करने का संदेश देने वाली प्रचार सामग्री को प्रदर्शित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से माल रोड, दाना मंडी, बस स्टैंड के अलावा अन्य सार्वजनिक जगहों पर तंबाकूनोशी बोर्ड लगाए गए हैं।

बैठक में नोडल अफसर डॉ. प्रभदीप ¨सह चावला ने पंजाब तंबाकू मुहिम के अधीन गांवों को तंबाकू सेवन रहित घोषित करवाने संबंधी किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जगह पर आम लोग आते हैं और वहां पर चे¨कग कर सिगरेट बीड़ी पीने वालों को जुर्माना किया जा सकता है। दुकानों में तंबाकूनोशी रहित क्षेत्र का बोर्ड लगा न होने से वहां पर सिगरेट सेवन के सबूत मिलते हैं उन मालिकों भी जुर्माना किया जा सकता है। इस अवसर पर ट्रैफिक इंचार्ज सुख¨जदर ¨सह बेदी ने सेहत विभाग को विशवास दिलाया कि वह तंबाकूनोशी मुहिम में विभाग का पूरा साथ देंगे।


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