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राजनीतिक दल वीडियो, डिजिटल वैन के माध्यम से ही प्रचार करें

जिला निर्वाचन अधिकारी कम डीसी हरबीर सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को वीडियो डिजिटल वैन के माध्यम से प्रचार करना चाहिए जिसे राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 10:35 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 10:35 PM (IST)
राजनीतिक दल वीडियो, डिजिटल वैन के माध्यम से ही प्रचार करें
राजनीतिक दल वीडियो, डिजिटल वैन के माध्यम से ही प्रचार करें

जागरण संवाददाता, फरीदकोट : जिला निर्वाचन अधिकारी कम डीसी हरबीर सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को वीडियो, डिजिटल वैन के माध्यम से प्रचार करना चाहिए, जिसे राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि कोविड प्रतिबंधों के मद्देनजर चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों द्वारा वीडियो, डिजिटल वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए यह अनिवार्य है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार बिना मंजूरी (प्री-सर्टिफिकेशन) के प्रचार के लिए वैन का इस्तेमाल न करे। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। नरिदर कुमार अधीक्षक ग्रेड -1 डीसी कार्यालय फरीदकोट को इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी सभी निर्देशों को पढ़कर यह अनुमति प्रदान करने की कार्रवाई करेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि डिजिटल चुनाव अभियान के लिए किसी वैन का उपयोग किया जाना है तो उस वैन के मालिक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जिले के परिवहन नोडल अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। वीडियो वैन प्रचार से पहले राज्य स्तर, जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्वानुमति भी आवश्यक है। राजनीतिक दल इन वीडियो वैन का उपयोग अपने कार्यक्रमों और नीतियों को बढ़ावा देकर वोट मांगने के लिए करते हैं। लागत पार्टी के खाते में जमा की जाएगी जो चुनाव के बाद भारत के चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इन वैन के रूट की सूचना स्थानीय प्रशासन, जिला चुनाव अधिकारी को भी दी जानी चाहिए। इन वीडियो वैन का प्रसारण सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही किया जा सकता है और इन वैन का इस्तेमाल किसी भी रैलियों और रोड शो के लिए नहीं किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी का पालन और मास्क पहनना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

जिले के सभी उपार्जन केंद्र वीडियो, डिजिटल वैन के लिए आरक्षित-

फरीदकोट सब यार्ड मचाकी कलां, खरीद केंद्र चांदबाजा, पक्खी कलां, बीड़ चहल, पहलुवाला, रत्तीरोरी, पक्का कलां, अरियांवाला, कबालवाला, मचाकी मल्ल सिंह, किला नौ, संगु रोमाना, धुरकोट, भगथला कलां, हरदियालियाना, कोटकपुरा, कोटसुखिया, बरगड़ी , पंजगराई, हरिनौ, शॉपिग सेंटर के औलख, मोड़, बहिबल कलां, जीवनवाला, फिड्डेकलां, खारा, वाड़ा दारका, धीमानवाली, बुर्ज जवाहर, गोदारा, जैतो सब यार्ड, बाजाखाना शॉपिग सेंटर, डाबरीखाना, झखरवाली चांदभान, करीरवाली, मधक, रमीना , सुरघरी, माता, बिसनंदी, रॉड्रिकपुरा, लम्भवाली, बहिबल खुर्द, गोबिदगढ़, चेना, वरभिका, रोमाना अजीत सिंह, दोड़, मल्ला, सादिक उप यार्ड, गोलेवाला, जंड़साहिब, मक्खन, घुग्गियाना, दीप सिंह वाला, सदावाला, महिमुआना मुल्का पट्टी, शेर सिंह वाला, कौनी, डोड स्थान निर्धारित किए गए हैं।


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