राष्ट्रीय लोक अदालत 8 सितंबर को
जागरण संवाददाता, फरीदकोट राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नई दिल्ली व पंजाब स्टेट कानूनी
जागरण संवाददाता, फरीदकोट
राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नई दिल्ली व पंजाब स्टेट कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दिशा निर्देशों और जिला व सेशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी फरीदकोट की सरपरस्ती में 8 सितंबर शनिवार को स्थानीय जिला अदालत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी हरगुरजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत में गंभीर किस्म के फौजदारी केसों को छोड़ कर हर तरह के वो केस जो अदालतों में लंबित हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जिस झगड़ा का मामला अदालत में नहीं चल रहा है, वह भी लोक अदालत में निवेदन पत्र देकर राजीनामे के लिए लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों का समझौता हो जाएगा, उनका फैसला मौके पर ही कर दिया जाएगा और लंबित केसों को जल्द निपटाने के लिए विभिन्न अदालतों के अलग अलग बैंच बनाए जाएंगे। जिनकी अध्यक्षता न्यायिक अधिकारी करेंगे और उनके साथ एक एडवोकेट व एक समाजसेवी बतौर सदस्य उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि लोग अपना केस लोक अदालत में लाकर अपना समय व धन दोनों बचा सकते हैं।