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बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की सुनवाई 27 अप्रैल तक स्थगित

बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 06:19 PM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 06:19 PM (IST)
बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की सुनवाई 27 अप्रैल तक स्थगित
बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की सुनवाई 27 अप्रैल तक स्थगित

संवाद सहयोगी, फरीदकोट

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बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित बहिबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड मामलों की सुनवाई शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत में हुई। बहिबल केस में राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, निलंबित आइजी परमराज सिंह उमरानंगल,पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा, एसपी बिक्रमजीत सिंह समेत सात आरोपित अदालत में पेश हुए। कोटकपूरा गोलीकांड केस में भी शिअद के पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़, एसपी बलजीत सिंह समेत छह आरोपित हाजिर रहे।

बचाव पक्ष के वकीलों ने केस के फाइलों के निरीक्षण की इजाजत मांगी जिसपर अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 16 अप्रैल तक जबाव मांगा। इसके बाद दोनों मामलों की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

पूर्व डीजीपी सैनी को सौंपी चालान की कापी

कोटकपूरा गोलीकांड केस में चार्जशीट किए जा चुके राज्य के तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एकता उप्पल की अदालत में पेश हुए। पिछली सुनवाई के समय अदालत ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाजिरी माफी के आग्रह को रद कर दिया था, जिसके चलते पूर्व डीजीपी

ने अदालत में पेश होकर उस दिन हाजिर न होने संबंधी अपना पक्ष रखा। सरकारी पक्ष के आग्रह पर अदालत ने पूर्व डीजीपी को चालान की कापी सौंप दी और मामले की सुनवाई 16 अप्रैल तय कर दी। हालांकि सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी सैनी ने अदालत से उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत के चलते निजी मुचलका भरवाने का आग्रह किया लेकिन अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय से अभी जमानत संबंधी अंतिम फैसला नहीं आया है जिसके चलते अभी जमानत नहीं भरवाई जा सकती।


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