उम्मीदवार के खर्च पर रखी जाएगी पैनी नजर
भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों से के साथ डीसी ने बैठक की।
जागरण संवाददाता, फरीदकोट
भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर पैनी नजर रखेगा। एक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार पर अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकेगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कम डीसी हरबीर सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान दी।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी केवल रैलियों, प्रचार सामग्री, विज्ञापन, वाहनों और चुनाव के लिए जरूरी अन्य विविध कार्यों पर ही खर्च कर सकेंगे। उन्हें अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से एक दिन पहले अपने नाम से या अपने चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त बैंक या डाक खाता खोलना होगा। प्रत्याशी चुनाव का सारा खर्च एक ही खाते से खर्च कर सकेंगे। 10,000 रुपये नकद में भुगतान किया जा सकता है जबकि अधिक भुगतान चेक द्वारा करना होगा।
उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए जैसे शराब व नशीले पदार्थों का वितरण, नकद राशि का वितरण, उपहार का वितरण न करें। प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जहां विशेष व्यय निगरानी भेजी जाएगी, वहीं स्थानीय स्तर पर भी कई टीमें बनाई जा रही हैं। प्रत्याशियों द्वारा जो भी खर्च किया जाएगा उसका ब्यौरा दैनिक व्यय पंजी में दर्ज करना होगा। चुनाव आयोग द्वारा इसी खर्च को गोपनीय रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। दोनों रजिस्टरों की लागत मैच होनी चाहिए। नामांकन पत्र दाखिल करने से लेकर रिजल्ट प्राप्त करने तक के सभी खर्च बिल और वाउचर रखने होंगे। प्रत्येक व्यय का अनुमोदन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पूरा खर्च दर्ज किया जाएगा। व्यय मानिटर पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव खर्च की जांच तीन बार खुद करेंगे। हरबीर सिंह ने समूह पार्टी के प्रतिनिधियों से जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।
एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान जो भी व्यक्ति नशे आदि का वितरण करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता की भी विस्तार से जानकारी दी गई। जाति, धर्म, रंग और लालच के सिर पर वोट नहीं मांगा जा सकता। हर राजनीतिक गतिविधि के लिए अग्रिम मंजूरी प्राप्त करनी होगी। सिर्फ पांच व्यक्ति ही डोर टू डोर प्रचार के लिए जा सकते हैं। धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता खत्म होने तक सभी तरह के गोला-बारूद नजदीकी थाने में जमा करा दें। उन्होंने अपील की कि कोरोना को रोकने के लिए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।