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इलेक्ट्रानिक और प्रिट मीडिया पर विज्ञापन देने से पहले मंजूरी लेना जरूरी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी कम डीसी हरबीर सिंह ने बताया कि वित्रापन के लिए मंजूरी लेनी जरूरी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 04:37 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 04:37 PM (IST)
इलेक्ट्रानिक और प्रिट मीडिया पर विज्ञापन देने से पहले मंजूरी लेना जरूरी
इलेक्ट्रानिक और प्रिट मीडिया पर विज्ञापन देने से पहले मंजूरी लेना जरूरी

जागरण संवाददाता, फरीदकोट

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जिला निर्वाचन पदाधिकारी कम डीसी हरबीर सिंह ने बताया कि जिला फरीदकोट में आने वाले 3 विधानसभा क्षेत्रों 087 फरीदकोट, 088 कोटकपूरा एवं 089 जैतो से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों, दलों द्वारा मीडिया सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए किए गए खर्च पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति चुनाव आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे बाद पूरी तरह से कार्य कर रही है और लगातार 24 घंटे प्रिट कर रही है। इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया पर नजर रखता है। उल्लेखनीय है कि यह केंद्र जिला प्रशासनिक परिसर के दूसरे तल पर कमरा नंबर 329, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यालय के साथ स्थापित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी उम्मीदवारों, पार्टियों द्वारा समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, ई-पेपर और सोशल मीडिया आदि सहित मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाए। यदि किसी उम्मीदवार का विज्ञापन किया जाता है, तो वह अपने चुनाव खर्च में शामिल होने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत सूचित करें ताकि इस खर्च को उनके चुनावी खर्च में शामिल किया जा सके। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित आरओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ई-पेपर और सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रानिक मीडिया में जानकारी देने के लिए एमसीएमसी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, और इसके लिए जिला प्रशासनिक परिसर में कमरा नंबर 329 से संपर्क किया जाना चाहिए। समिति को जहां भी स्क्रिप्ट दिखेगा, वह साइट के निर्माण और स्थापना पर होने वाले खर्च का संज्ञान लेने के बाद यह अनुमति देगी। उन्होंने कहा कि इस खर्च का सारा भुगतान भी चेक से ही किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रतिष्ठान उम्मीदवार की लिखित अनुमति पर समिति की मंजूरी के बिना विज्ञापन लगाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा चुनाव से दो दिन पहले प्रिट मीडिया में विज्ञापनों को भी उक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।


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