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श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले के आरोपित डेरा प्रेमी जेल से रिहा, फरीदकोट कोर्ट से मिली थी जमानत

फरीदकोट जिला अदालत से जमानत मिलने के बाद बेअदबी मामले में जेल में बंद डेरा प्रेमियों को होशियारपुर जेल से रिहा कर दिया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2020 05:29 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2020 05:29 PM (IST)
श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले के आरोपित डेरा प्रेमी जेल से रिहा, फरीदकोट कोर्ट से मिली थी जमानत
श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले के आरोपित डेरा प्रेमी जेल से रिहा, फरीदकोट कोर्ट से मिली थी जमानत

जेएनएन, फरीदकोट। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में जेल में बंद पांच डेरा प्रेमियों को आज होशियारपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। इन्हें पुलिस सुरक्षा में जेल से फरीदकोट लाया जा रहा है। बता दें, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में 23 दिन पहले गिरफ्तार किए गए पांचों डेरा प्रेमियों को गत दिवस स्थानीय ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने जमानत पर रिहा कर दिया था। 

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जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप चोरी करने व बेअदबी के मामले में डीआइजी रणबीर सिंह खटड़ा की नेतृत्व वाली एसआइटी ने तीन जुलाई की रात को पांच डेरा प्रेमियों रणदीप सिंह उर्फ नीला, रणजीत सिंह, बलजीत सिंह, निशान सिंह और नरिंदर कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया था। इस केस में डेरा प्रेमी सुखजिंदर सिंह और शक्ति सिंह पहले ही जमानत पर हैं। 

डेरा प्रेमियों के वकील विनोद कुमार मोंगा ने अदालत को बताया कि जांच टीम एक भी ऐसा सबूत अदालत सामने पेश नहीं कर सकी, जिससे बेअदबी मामले में इन डेरा प्रेमियों की शमूलियत साबित हो सके। इसी आधार पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पांचों डेरा प्रेमियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

उधर, डेरा प्रेमी सुखजिंदर सिंह सन्नी और शक्ति सिंह ने भी सोमवार को गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी सेशन जज की अदालत में लगाई। अदालत ने पंजाब सरकार को मामले से संबंधित सारा रिकॉर्ड 30 जुलाई तक पेश करने को कहा है।

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