पोस्टल बैलेट पेपर वोट डाल सकेंगे कोरोना प्रभावित मतदाता
80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) कोविड से प्रभावित मतदाता और मीडियाकर्मी डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाल सकेंगे।

जागरण संवाददाता, फरीदकोट,
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक), कोविड से प्रभावित मतदाता और मीडियाकर्मी डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाल सकेंगे। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कम डीसी हरबीर सिंह ने दी।
मतदाताओं को सुविधा का लाभ लेने के लिए भराना होगा 12 डी फार्म
उन्होंने कहा कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं के लिए फार्म 12 डी भरना जरूरी होगा। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार यदि अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं और शहरी उड्डयन विभाग से संबंधित कोई कर्मचारी, अधिकारी चुनाव के दिन ड्यूटी पर जाता है, तो वह भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।
उन्होंने बताया कि डाक मतपत्र सुविधा प्राप्त करने वाले आवेदन चुनाव की घोषणा की तिथि से संबंधित चुनाव की अधिसूचना की तिथि के बीच पांच दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंच जाएं।
पोस्टल बैलेट से का सुविधा लेने वाला मतदाता बूथ पर नहीं कर सकता मतदान
जिला चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पोस्टल बैलेट सुविधा का लाभ उठाने वाला कोई भी मतदाता हमेशा की तरह मतदान केंद्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं के घर-घर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा प्रपत्र 12 डी का वितरण किया जाएगा और उनसे पहुंच रसीद प्राप्त की जाएगी।
Edited By Jagran