पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवलजीत सिंह के बेटे पर प्रताड़ना का केस करने वाली महिला नहीं पहुंची कोर्ट Chandigarh News
पिछली सुनवाई 16 अक्टूबर को हुई थी। तब अदालत में दोनों शिकायतकर्ता तो अपनी गवाही के लिए आई थी लेकिन बन्नी का वकील अदालत में पेश नहीं हुआ था।
चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवलजीत सिंह के बेटे जसजीत सिह बन्नी पर शारीरिक प्रताड़ना का मामला चल रहा है। शुक्रवार को अदालत में मामले की दोनों शिकायतकर्ता गवाही देने के लिए नहीं आई जिसके बाद अदालत ने उनके जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 12 दिसंबर को होगी। अगर दोनों शिकायतकर्ता तब भी अदालत में पेश नहीं होती तो उनके गैर जमानती वारंट भी अदालत द्वारा जारी किए जा सकते हैं।
पिछली सुनवाई अदालत नहीं पहुंचा था बन्नी का वकील
16 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों शिकायतकर्ता तो अपनी गवाही के लिए आई थी लेकिन बन्नी का वकील अदालत में पेश नहीं हुआ था। इस वजह से उस दिन भी गवाही नहीं हो सकी थी। तब चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिषेक फुटेला ने बन्नी द्वारा दोनों गवाहों को दो-दो हजार रुपये विटनेस कोस्ट देने के लिए आदेश दिए थे। इसके बाद बन्नी ने अदालत में ही दोनों गवाहों को दो-दो हजार रुपये दिए थे।
सैलून की मालिक ने एक साल पहले दी थी पुलिस को शिकायत
11 नवंबर, 2018 को सैलून की मालिक ने शिकायत दी थी कि जसजीत सिंह बन्नी उसके सैलून में आया, उस समय वह नशे में था। उसी दौरान उसने रिसेप्शनिस्ट के साथ छेड़छाड़ की। जब रिसेप्शनिस्ट ने उसे सैलून से बाहर जाने को कहा तो गालियां देनी शुरू कर दी। इस पर रिसेप्शनिस्ट ने सैलून के मालिक को फोन करके बुलाया। उसके बाद बन्नी ने सैलून के मालिक के साथ भी बदसूलकी की। पुलिस ने तब बन्नी के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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