46 साल से पाक जेल में बंद सैनिक की रिहाई के लिए पत्नी की हाईकोर्ट से गुहार
एक भारतीय सैनिक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका देकर 46 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद पति की रिहाई कराने की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक भारतीय सैनिक की पाकिस्तान की जेल से रिहाई की मांग पर केंद्र सरकार को 4 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। जस्टिस एसएमएस बेदी ने यह नोटिस लहरा धुधकोट जिला बठिंड़ा निवासी सैनिक की पत्नी पाल कौर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।
1971 युद्ध में बांग्लादेश के सीमा पर पाक सैनिकों ने पकड़ा था, सेना मान चुकी है मृत
याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता का पति इस समय पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। उसे भारत-पाकिस्तान के 1971 युद्ध में बांग्लादेश सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया था। उसके बाद उसे पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया। भारतीय सेना व केंद्र सरकार ने 5 दिसंबर 1971 जिससे दिन वह गुम हो गए थे, उसे शहीद मान लिया।
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याचिका में कहा गया है कि इस बाबत तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिवार को पत्र लिख कर शोक भी प्रकट किया था, लेकिन पाकिस्तान की जेल में बंद रहे भारतीय सेना के एक पूर्व सैनिक सतीश कुमार ने याचिकाकर्ता को बताया था कि वह उसके पति धर्मपाल के साथ 19 जुलाई 1974 से 1976 तक पाकिस्तान की जेल में एक साथ रहे थे। बाद में उसे अन्य जेल में भेज दिया गया।
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मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जहां केंद्र सरकार को 4 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं पूर्व सैनिक सतीश कुमार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि याचिकाकर्ता के पति की रिहाई के लिए केंद्र सरकार शिमला समझौते के तहत इंटरनेशनल कोर्ट में केस दायर करे। जैसे कुलभूषण जाधव मामले में दायर की गई है।