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Weekend Curfew in Chandigarh: चंडीगढ़ में बेवजह बाहर घूम रहे 197 लोग राउंडअप, 111 के चालान

Weekend Curfew in Chandigarh शनिवार सुबह पांच से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन शनिवार को अलग-अलग जगह बेवजह घूमने वाले 197 लोगों को पुलिस ने राउंडअप किया।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 07:52 AM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 07:52 AM (IST)
Weekend Curfew in Chandigarh: चंडीगढ़ में बेवजह बाहर घूम रहे 197 लोग राउंडअप, 111 के चालान
ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बेवजह घूमने वाले वाहन चालक के चालान करने के साथ गाड़ियां भी जब्त किया है।

चंडीगढ़, जेएनएन। प्रशासन ने शनिवार सुबह पांच से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन शनिवार को अलग-अलग जगह बेवजह घूमने वाले 197 लोगों को पुलिस ने राउंडअप किया। इसके अलावा कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 111 लोगों के चालान भी इश्यू किया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बेवजह घूमने वाले वाहन चालक के चालान करने के साथ गाड़ियां भी जब्त किया है।

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बिना मास्क - 10

शारीरिक दूरी - 73

सार्वजिक स्थान पर थूकना - 28

बेवजह घूमने पर 197 लोग राउंडअप

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान - 23

गाड़ियां इंपाउंड  - 04

नाइट कर्फ्यू के दौरान घूमने वाले 11 लोग गिरफ्तार

कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए लागू नाइट कर्फ्यू की लोग जमकर धज्जियां उड़ाने में लगे है। गैरजिम्मेदार लोगों की वजह से संक्रमण कम नही हो रहा है। शुक्रवार रात अलग-अलग जगह से पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्फ्यू के दौरान कानूनी कार्रवाई करने के मामले में सेक्टर-11 थाना, सेक्टर-26 थाना, सेक्टर-31 थाना, मौलीजागरां, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-49, सेक्टर-17 थाना, मलोया थाना पुलिस शामिल है।

कोरोना कर्फ्यू में सिर्फ इन्हें रहेगी छूट  

- लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, एग्यूक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्रीडिटेटिड मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगी गवर्नमेंट मशीनरी को आईडेंटिटी कार्ड दिखाने पर ही आवाजाही की मंजूरी होगी।

-हॉस्पिटल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुल सकते हैं।

-गर्भवति महिला और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी।

शॉप केवल होम डिलिवरी के लिए खुलेंगी

- आवश्यक सामान से जुड़ी शॉप और वेंडर जो दूध, ग्रॉशरी, फल-सब्जी, डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट एंड फिश, बेकरी को मंजूरी रहेगी ।लेकिन यह केवल दो बजे तक होम डिलिवरी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति खुद घरों से बाहर निकलकर सामान लेने नहीं जा सकता।

- रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल फूड ज्वाइंट, मॉल में बने फूड ज्वाइंट होम डिलिवरी के लिए रात 9 बजे तक खुल सकते हैं। होम डिलिवरी स्टाफ को होटल-रेस्टोरेंट द्वारा जारी आईडी कार्ड के आधार पर ही जाने की मंजूरी रहेगी।


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