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चंडीगढ़ की युवती के लिए पंसद का रिश्ता नहीं ढूंढ पाई कंपनी, फीस के तौर पर लिए 30 हजार लौटाने होंगे

युवती ने वेडिंग विश कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। युवती की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। केस खर्च के रूप में पांच हजार रुपये जमा करवाने का आदेश भी दिया है।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 04:41 PM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 04:41 PM (IST)
चंडीगढ़ की युवती के लिए पंसद का रिश्ता नहीं ढूंढ पाई कंपनी, फीस के तौर पर लिए 30 हजार लौटाने होंगे
वेडिंग विश कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-7 की रहने वाली दिलप्रीत कौर ने शिकायत दी थी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर की एक युवती ने शादी के लिए लड़का ढूंढने के लिए चंडीगढ़ सेक्टर-36डी स्थित वेडिंग विश कंपनी के साथ करार किया था। कंपनी ने युवती को छह महीने में उसकी पसंद का लड़का ढूंढने की बात कही थी, इसके लिए कंपनी ने फीस के तौर पर युवती से 30 हजार रुपये लिए थे। लेकिन कंपनी तय समय पर युवती की पसंद का रिश्ता नहीं ढूंढ पाई। युवती ने वेडिंग विश कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। युवती की शिकायत पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी पर पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। केस खर्च के रूप में पांच हजार रुपये जमा करवाने का आदेश भी दिया है। वहीं, कंपनी को नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज के साथ युवती को उसके 30 हजार रुपये वापस भी देने होंगे। 

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वेडिंग विश कंपनी के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर-7 की रहने वाली दिलप्रीत कौर ने साल 2019 में शिकायत दर्ज करवाई थी। दिलप्रीत कौर ने बताया कि उन्होंने कंपनी के साथ 10 जुलाई 2017 को एक करार किया था, जिसके तहत छह महीने के अंदर कंपनी ने दिलप्रीत के लिए बेहतर रिश्ता देखकर शादी करवाने की बात कही थी। कंपनी ने इसके लिए दिलप्रीत से 30 हजार रुपये भी लिए थे, लेकिन कंपनी ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया।

छह महीने में दिखाई 18 प्रोफाइल

दिलप्रीत ने कहा कि कंपनी ने छह महीने में करीब 18 लड़कों की प्रोफाइल उसे दिखाई थी, लेकिन रिश्ते की बात एक भी जगह नहीं की थी। इस बात को लेकर शिकायतकर्ता ने कई बार कंपनी के अधिकारियों से बात की। वहीं कंपनी की ओर से कहा गया कि वह उन्हें कुछ ओर ऑप्शन दे रहे हैं और इसके लिए समय लग रहा है।

शिकायतकर्ता की पसंद के दिखाए थे रिश्ते

आयोग के समक्ष कंपनी ने जवाब दिया कि उन्होंने जो 18 लड़कों की प्रोफाइल शिकायतकर्ता को दिखाई थी, उन्हें शिकायतकर्ता ने ही पसंद किया था। बावजूद शिकायतकर्ता ने उन पर आरोप लगाए गए कि उनकी शादी नहीं हुई। कंपनी ने कहा कि शिकायतकर्ता के आरोप बेबुनियाद हैं और शिकायत को खारिज किया जाए। आयोग कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।


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