गाड़ी से पदनाम व विभाग के Sticker हटाकर ही चंडीगढ़ में करेंं Entry, आज से होगा Traffic Challan
आज से सरकारी और गैर सरकारी वाहनों पर पदनाम डीसी मेयर विधायक चेयरमैन आर्मी डॉक्टर प्रेस आदि लिखवाने पर चालान होगा।
चंडीगढ़ [कुलदीप शुक्ला]। सावधान हो जाएं। आज से सरकारी और गैर सरकारी वाहनों पर पदनाम डीसी, मेयर, विधायक, चेयरमैन, आर्मी, डॉक्टर, प्रेस आदि लिखवाने पर चालान होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशानुसार 72 घंटे में लागू होने वाले नियम की अवधि पूरी हो चुकी है। चंडीगढ़ में चलने वाली सभी गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) के तहत नियम लागू होगा। कोर्ट ने सड़कों पर चल रहे वीआइपी कल्चर को खत्म करने की पहल की है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर कमर कस ली है।
अभी चंडीगढ़ में लागू, पार्किंग स्टीकर पर पाबंदी नहीं
आदेश के अनुसार फिलहाल यह आदेश चंडीगढ़ में लागू होगा। लेकिन, शहर में आने वाले सभी वाहन (कहींं भी रजिस्टर्ड) भी नियम की जद में होंंगे। हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पार्किंग को लेकर सरकारी और निजी वाहनों पर लगे स्टिकर पर कोई पाबंंदी नहीं है। जिन वाहनों पर किसी भी अधिकारी का पद, एम्ब्लम या विभाग दर्ज करने वाले पद व अन्य किसी तरह की जानकारी लिखी मिलेगी उन पर 72 घंटों बाद पूरी तरह से पाबंदी होगी।
जागरुकता के साथ डिटेल्स भी नोट
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को आर्डर की कॉपी का इंतजार था। हालांकि सोमवार देर शाम तक इस आर्डर की कॉपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गई थी। इससे पहले, ट्रैफिक पुलिसकर्मी प्रमुख मार्गों, लाइट्स प्वाइंट और चौराहों पर पदनाम वाले स्टीकर लगाकर चलने वाले वाहन चालकों को जागरूक भी कर रही है। इसके अलावा पुलिस ऐसे चालकों के वाहन नंबर, मोबाइल और नाम भी एक डायरी में नोट कर रही हैं।
ये की थी जस्टिस ने टिप्पणी
जस्टिस राजीव शर्मा ने आदेश देते हुए कहा था कि लोग अपने वाहनों पर विधायक, चेयरमैन, पुलिस, आर्मी और प्रेस आदि लिखवा रहे हैं यहां तक तो ठीक है। कुछ वाहनों पर तो विधायक का पड़ोसी, पूर्व विधायक तक लिखी तख्ती देखी गई है। यह सब सड़क पर अपनी धौंस जमाने के लिए किया जाता है। सड़क पर हर कोई समान है। ऐसे में कैसे कोई अपने वाहन पर अपना पद और विभाग आदि लिख सकता है।
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