चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थान पर फड़ी लगाकर रास्ता रोकना पड़ा भारी, पुलिस ने दो दबोचे
फेस्टिवल सीजन से पहले शहर के अलग-अलग एरिया में चलाए विशेष अभियान के तहत आरोपितों के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस ने धारा 383 (पब्लिक का रास्ता रोकना) के तहत कार्रवाई शुरू की थी। यह अभियान हाई काेर्ट के आदेश के बाद शुरू किया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद छह महीने में यूटी पुलिस और नगर निगम सार्वजनिक स्थान पर अवैध फड़ियां लगाने वालों पर लगाम नही कस पा रही है। इस तरह सेक्टर-17 थाना पुलिस ने सेक्टर-22 शास्त्री मार्केट में अवैध फड़ी लगाने वाले दो आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित ीक पहचान बुड़ैल निवासी शिवेंदर मंडल और शिवप्रकाश के तौर पर हुई। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जमानत पर छोड़ दिया।
फेस्टिवल सीजन से पहले शहर के अलग-अलग एरिया में चलाए विशेष अभियान के तहत आरोपितों के खिलाफ संबंधित थाना पुलिस ने धारा 383 (पब्लिक का रास्ता रोकना) के तहत कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस आरोपितों के खिलाफ 383 जमानती धारा होने के कारण सभी आरोपितों को संबंधित थाने में कानूनी कार्रवाई के बाद जमानत पर छोड़ देती है। एसएसपी के निर्देशों पर थाना पुलिस ने लोगों की गिरफ्तारी करने के साथ रेहड़ियां भी जब्त की हैं।
इस वर्ष 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां
चंडीगढ़ की सभी थाना पुलिस ने अपने-अपने एरिया में एंक्रोचमेंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते आए हैं। एक जनवरी से 26 दिसंबर 2020 तक कुल 100 से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण कर रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों के खिलाफ धारा 383 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया जा चुका है।
थाना पुलिस ने शुरू की कार्रवाई -
सेक्टर-17 थाना
सारंगपुर थाना
सेक्टर-39 थाना
सेक्टर-3 थाना
सेक्टर-11 थाना
सेक्टर-19 थाना
सेक्टर-26 थाना
इंडस्ट्रियल एरिया थाना
मनीमाजरा थाना
मौलीजागरां थाना
आइटी पार्क थाना
सेक्टर-49 थाना
सेक्टर-31 थाना
सेक्टर-34 थाना
सेक्टर-36 थाना
मलोया थाना