35 हजार लोगों को E-Challan भुगतान के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भेजा नोटिस Chandigarh News
ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोमवार को 35 हजार ई-चालान भुगतान करने वालों को आखिरी नोटिस भेजा गया हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोमवार को 35 हजार ई-चालान भुगतान करने वालों को आखिरी नोटिस भेजा गया हैं। जिसके बाद भी भुगतान नहीं करने पर वाहन चालकों द्वारा अपने वाहन की बिक्री, इंश्योरेंस, पासिंग पर कोर्ट में जाकर भुगतान करने तक बैन लग जाएगा। इसमें वाहन डिटेल्स, स्थान, नियम की उल्लंघना सहित भुगतान राशि लिखी हुई है।
यह लिस्ट नवंबर 2018 से अगस्त 2019 तक ई-चालान होने वालों के पेडिंग पेमेंट के आधार पर बनाई गई है। इससे पहले अगस्त में ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे 42 हजार लोगों को नोटिस पर मात्र सात हजार ने चालान का भुगतान किया हैं। चंडीगढ़ में आने वाली कई अधिकारियाें, नेता और वीआइपी की गाड़ियों का ई-चालान हो चुका है।
चंडीगढ़ में चालान की अपने स्टेट में मिलेगी जानकारी
ई-चालान के सभी रिकॉर्ड पुलिस ऑनलाइन अपलोड करती है। चंडीगढ़ में चालान होने पर वाहन के रजिस्टर्ड स्टेट में स्टेटस अपलोड मिल जाएगा। वहीं, इसके प्रावधान के तहत किसी चालक को लगे कि उसका गलत ई-चालान किया गया है तो वह चालानिंग ब्रांच के इंचार्ज को कंप्लेंट कर सकता है। वह आपके चालान के संबंध में वॉयलेशन का फोटो दिखाते हैं। इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि गलत चालान हुआ है तो इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
2018 में केंद्र सरकार ने लागू किया था ई-चालान
ट्रैफिक पुलिस द्वारा चंडीगढ़ में पहले होने वाले ई-चालान का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होता था। चालान होने पर सिर्फ आपके घर पर ही एक चालान चिट आती थी। सभी वाहनों के रिकार्ड ऑनलाइन होने के बाद साथ केंद्र सरकार द्वारा यह सिस्टम नवंबर 2018 में लागू किया गया। रजिस्टर्ड आरसी फार्म पर लिखे मोबाइल नंबर पर सीधा मैसेज आता है। ऑनलाइन होने वाले चालान का भुगतान इग्नोर नहीं किया जा सकता है।
पहली बार नोटिस भेजने पर ई-चालान भुगतान का जवाब नहीं देने वाले 35 हजार लोगों को दोबारा रिमाइंडर नोटिस भेजा गया हैं। इसके बाद भी चालान भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई के तहत एक्शन लिया जाएगा। जब तक चालान पेडिंग हैं तब तक वाहन मालिक को गाड़ी ट्रांसफर या समय सीमा पूरी होने के बाद एनओसी या पासिंग नहीं मिलेगी। -चरणजीत सिंह विर्क, डीएसपी, ट्रैफिक एंड पीआरओ
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