बसों की आवाजाही, पब्लिक डीलिंग और होम डिलीवरी शुरू, मॉल, स्कूल रहेंगे बंद, सैलून, कैब-ऑटो चलेंगे या नहीं, इस पर फैसला आज
लॉकडाउन-4 सोमवार से शुरू हो गया है। फूड होम डिलीवरी सर्विस को मंजूरी मिल गई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : लॉकडाउन-4 सोमवार से शुरू हो गया है। फूड होम डिलीवरी सर्विस को मंजूरी मिल गई है। लेकिन इसकी टाइमिग कितने बजे तक रहेगी, यह मंगलवार को तय हो जाएगा। दो महीने बाद पब्लिक डीलिग शुरू हो जाएगी। संपर्क सेंटर को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दो महीने बाद शुरू हो जाएगा। शहर से बाहर दूसरे राज्यों में बस सर्विस के लिए इन राज्यों से सहमति लेनी होगी। उसके बाद ही एक-दूसरे राज्य में आवाजाही होगी। सेक्टरों के डिवाइडिग रोड की मार्केट और सेक्टर-19, 22 और 15 जैसी सेक्टर की मार्केट भी खोलने की तैयारी है। लेकिन इसका अंतिम निर्णय मंगलवार को होने वाली कोविड-19 वॉर रूम मीटिग में लिया जाएगा। मार्केट ईवन-ऑड, सैलून, कैब और ऑटो चलने पर भी इसी मीटिग में फैसला होगा। हालांकि पैसेंजर की सीमा तय कर इन्हें भी चलाने की मंजूरी मिल जाएगी। वहीं, टू और फोर व्हीलर व्हीकल में कितने लोग सफर कर सकते हैं, यह भी वॉर रूम मीटिग में चर्चा के बाद तय होगा। यह एरिया कंटेनमेंट जोन
-धनास कच्ची कॉलोनी
-सेक्टर-30बी का कुछ हिस्सा
-बापूधाम कॉलोनी
-सेक्टर-38 का कुछ हिस्सा
-सेक्टर-52 का हिस्सा
-मनीमाजरा के शास्त्री नगर का कुछ हिस्सा एमएचए ने यूटी को दिया अधिकार
हालांकि अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्य और यूटी को खुद रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दिया है। इसके तहत चंडीगढ़ प्रशासन उन सेक्टरों को ग्रीन जोन घोषित कर सकता है जिनमें कभी कोई केस नहीं आया। साथ ही उन सेक्टरों को ऑरेंज जोन में रखा जा सकता है जहां पहले केस आने के बाद नया कोई नहीं आया और पहले ठीक हो चुके हैं। बाकी शहर रेड जोन में ही रहेगा। अथॉरिटी जोन वाइज मार्किग करेगी ताकि पता रहे जोन कौन सा है। इस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मीटिग के बाद होगा। 31 मई तक इन पर पूर्ण पाबंदी
-सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निग को बढ़ावा दिया जाएगा।
-होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी सभी हॉस्पिटेलिटी सर्विस बंद रहेंगी। क्वारंटाइन सुविधा दे रहे या जहां डॉक्टर, स्टाफ, प्रवासी और टूरिस्ट रह रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी।
-सिनेमा, शॉपिग मॉल, जिम, स्पोट् र्स कांप्लेक्स, स्विमिग पूल, बार, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
-सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, धार्मिक कार्यक्रम और दूसरी सभी भीड़भाड़ बंद रहेगी।
-सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बंद, एयर एंबुलेंस को छोड़कर।
-रात सात से सुबह सात बजे के बीच कहीं जाने-आने पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। यह सब रहेगा मंजूर
-फूड होम डिलीवरी शुरू हो गई है। इसके लिए रेस्टोरेंट को किचन ऑपरेट करने की मंजूरी दी गई है।
-स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे। लेकिन इनमें दर्शक नहीं आ सकते।
-एक राज्य से दूसरे राज्य में बस सर्विस शुरू होगी। लेकिन इसमें दोनों राज्यों की आपसी सहमति जरूरी है।
-ट्रेन शुरू होगी लेकिन रेलवे इसका शेड्यूल तय करेगा। एमएचए के स्पेशल ऑर्डर पर प्रवासियों के लिए चलने वाली ट्रेनें भी चलती रहेंगी। इनकी आवाजाही करनी होगी सुनिश्चित
-शहर में ही और शहर से बाहर मेडिकल प्रोफेशनल, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सेनिटेशन वर्कर और एंबुलेंस बिना रुकावट आ जा सकते हैं।
-सभी तरह के सामान, कारगो या खाली ट्रक को रोका नहीं जा सकता। पब्लिक प्लेस पर यह ध्यान रखें
-पब्लिक प्लेस पर फेस कवर जरूरी है।
-लोगों को आपस में दो गज की दूरी रखना जरूरी है।
-पब्लिक प्लेस पर कोई संगठन या मैनेजर पांच लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे सकता।
-शादी जैसे कार्यक्रमों की मंजूरी लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिग जरूरी। 50 गेस्ट ही आ सकते हैं।
-मौत होने पर अंतिम संस्कार में उचित दूरी के साथ 20 ही हो सकते हैं शामिल।
-थूकने पर जुर्माना लगेगा।
-शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर पब्लिक प्लेस पर मनाही। वर्क प्लेस पर यह ध्यान रखें
-वर्क प्लेस पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इसका उचित स्टॉक भी रखना होगा।
-सभी वर्कर स्टाफ को मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस अनुसार वर्क प्लेस और कंपनी ट्रांसपोर्ट में उचित दूरी का ध्यान रखना होगा।
-शिफ्ट, लंच जैसे ब्रेक में भी उचित दूरी रखनी होगी।
-थर्मल स्क्रीनिग और सेनिटाइजर एंट्री-एग्जिट कॉमन एरिया में होना चाहिए। टच फ्री हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इनका स्टॉक भी हो।
-65 वर्ष से अधिक, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर रहें।
-इंप्लाइज के लिए आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य।
-बड़ी फिजिकल मीटिग न करें।
-जब तक पब्लिक/पर्सनल वाहन न चलें, उचित दूरी रखते हुए ट्रांसपोर्ट सुविधा देनी होगी।
-इनमें से किसी नियम का पालन नहीं हुआ तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।