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प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

साल 2020 में सेक्टर-44डी में एक प्रापर्टी डीलर के ऑफिस में घुस कर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित विजय सिंह रावत की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jun 2021 10:44 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 10:44 PM (IST)
प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
प्रॉपर्टी डीलर पर हमले के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जासं, चंडीगढ़ : साल 2020 में सेक्टर-44डी में एक प्रापर्टी डीलर के ऑफिस में घुस कर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित विजय सिंह रावत की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपित के वकील विवेक कथुरिया ने जमानत याचिका में दलील दी थी कि आरोपित गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अलावा एडवोकेट कथुरिया ने यह भी दलील दी कि मुकदमें से आरोपित के भागने की भी कोई आशंका नहीं है, जिस वजह से उसे जमानत दी जाए। वहीं अपनी दलील में सरकारी वकील जेपी सिंह ने कहा कि केस का ट्रायल लंबा चलने वाली दलील आरोपित को जमानत देने के लिए काफी नहीं है। आरोपित विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगे है जिस वजह से उसे जमानत याचिका नहीं मिलनी चाहिए।

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एडवोकेट जेपी ले दलील में यह भी कहा कि आरोपित ने पीड़ित प्रापर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। आरोपित ने पीड़ित के गले से सोने की चैन की लूट ली थी। इसकी कीमत करीब सात लाख रुपये थी। वहीं आरोपित के पास से एक कार भी बरामद की गई। जेपी ने कहा कि अगर आरोपित को जमानत मिलती है तो वह शिकायतकर्ता और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक गवाहों पर दबाव डाल सकता है।

आरोपित विजय ने सेक्टर-44डी स्थित एससीओ नंबर 355 में 31 अक्टूबर 2020 को अपने दो दोस्तों के साथ प्रापर्टी डीलर से मारपीट की। ऑफिस में घुसने के बाद आरोपितों ने प्रापर्टी डीलर से पूछा कि वह किस समय तक अपना कार्यालय बंद करता है।


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