Move to Jagran APP

पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। सैनी ने मुल्तानी के अपहरण व हत्या मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 03:40 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 04:05 PM (IST)
पंजाब के पूर्व DGP सुमेध सिंंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस
पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंंह सैनी की फाइल फोटो।

चंडीगढ़ [एएनआइ/जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सैनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 1991 में मुल्तानी के अपहरण व हत्या मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है।

loksabha election banner

वहीं, इसी मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। मामले में हाई कोर्ट में पंजाब सरकार ने जवाब दायर किया। हाईकोर्ट ने जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए मामले की सुनवाई 3 नवंबर तक स्थगित कर दी हैै। 3 नवंबर तक अगर पंजाब पुलिस सैनी को गिरफ्तार करती है तो उसे 7 दिन पूर्व नोटिस देना होगा।

सैनी ने दायर याचिका में कहा है कि पंजाब सरकार शुरू से ही उन्हेंं रंजिश के चलते किसी न किसी केस में फंसाना चाहती है। सरकार ने 1991 में बलवंत सिंह मुल्तानी मामले में उन्हेंं सिर्फ इसीलिए फंसाया है, क्योंकि वह उस समय चंडीगढ़ के एसएसपी के पद पर तैनात थे। ऐसे में उन पर हाई कोर्ट के 11 अक्तूबर 2018 के आदेश लागू नहीं होते हैं, क्योंकि तब हाईकोर्ट ने उन्हेंं केवल निदेशक सर्तकता, आइजी (इंटेलिजेंस) और डीजीपी पद पर रहते उन्हेंं यह राहत दी थी।

सैनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पूरे सर्विस करियर के दौरान उनके खिलाफ दर्ज होने वाले किसी भी मामले में कार्रवाई से सात दिन पहले उन्हेंं नोटिस दिए जाने की मांग की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने उन्हेंं अंतरिम राहत देते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इस मामले पर आज पंजाब ने जवाब दे दिया है।  

यह है मामला

वर्ष 1991 में सुमेध सिंह सैनी चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) थे। सुमेध सिंह सैनी पर आरोप हैै कि उन्होंने चंडीगढ़ में हुए आतंकी हमले के बाद आइएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को पकड़ा था। हमले में सैनी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिकर्मी मारे गए थे। आरोप है कि वर्ष 1991 में सैनी की हत्या के विफल प्रयास के बाद पुलिस ने मुल्तानी का अपहरण कर लिया था। सैनी पर मुल्तानी के अपहरण और फिर उसकी हत्या का आरोप है। इसके बाद मुल्तानी के भाई ने एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके आधार पर यह केस दर्ज किया है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.