चंडीगढ़ में सॉपिंस स्कूल ने 250 पेरेंट्स के खिलाफ कोर्ट मे केस किया, फीस न देने पर उठाया कदम
चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों और पेरेंट्स के बीच फीस का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के कारण लगभग डेढ़ साल से स्कूल बंद पड़े हैं जबकि लोगों को बच्चों की फीसें भरनी पड़ रही है।
चंडीगढ़ [वैभव शर्मा]। फीस न देने के मामले में अब स्कूलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेक्टर-32 स्थित सॉपिंस स्कूल ने जिन अभिभावकों ने फीस नहीं है, उनके खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर की है। वहीं साॅपिंस के अलावा सेक्टर-45 स्थित सेंट स्टीफन स्कूल की ओर भी 23 अभिभावकों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका भी फीस न देने को लेकर दायर की गई है। शहर के प्राइवेट स्कूलों और पेरेंट्स के बीच फीस का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के कारण लगभग डेढ़ साल से स्कूल बंद पड़े हैं जबकि लोगों को बच्चों की फीसें भरनी पड़ रही है। कई लोग आर्थिक मजबूरियों के कारण फीस नहीं दे पा रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर स्कूलों ने भी फीस न देने वाले पेरेंट्स पर सख्ती कर दी है।
सॉपिंस स्कूल के एडवोकेट यादविंदर सिंह सैणी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभिभावकों को फीस देने का आदेश दिया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी अभिभावकों को फीस देने के लिए कहा है। लेकिन अभिभावक फीस न देने पर अड़े है। दन्होंने कहा कि पेरेंट्स स्कूल के नियमों और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश नहीं मान रहे हैं। इन अभिभावक के बच्चे ऑनलाइन क्लास तो अटेंड कर रहे हैं लेकिन ये अभिभावक उनकी फीस जमा नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अगर कोई परेशानी है तो वह इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करवा सकते हैं। एडवोकेट सैणी ने कहा कि उसके लिए अभिभावक स्कूल प्रबंधक से जाकर बात कर सकते हैं।
पहले दायर किया था 170 अभिभावकों के खिलाफ केस
सॉपिंस स्कूल ने फीस न देने के मामले में करीब 250 लोगों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किए हैं।इन अभिभावकों की करीब दो करोड़ रुपए की फीस पेंडिंग है।सॉपिंस ने नवंबर 2020 में पेरेंट्स के खिलाफ केस फाइल करने शुरू कर दिए थे।इसके चलते पिछले महीने तक करीब 170 अभिभावकों पर केस दायर किए जा चुके थे।वहीं अब 250 और लोगों के खिलाफ सॉपिंस ने केस फाइल किया हैं।
सरकार से एडेड स्कूल होते है सेल्फ फाइनेंस
एडवोकेट सैनी ने बताया कि सरकार से जो स्कूल एडिट नहीं है उन्हें अपने स्तर पर ही पूरा खर्चा चलाना होता है।उन्हें सरकार से किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिलती है।सेल्फ फाइनेंस स्कूल होने के नाते सौपिंस फीस पर ही निर्भर है इसलिए अभिभावकों को फीस देनी चाहिए।उन्होंने कहा कि जिन 250 अभिभावकों ने फीस देनी है, वो अमाउंट दो करोड़ के करीब है। वही सेंट स्टीफन स्कूल के वकील ने भी 23 अभिभावकों के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया है।