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खरीदे गए प्लॉट का नहीं दिया एग्रीमेंट, कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 60 हजार रुपये जुर्माना

प्लॉट खरीदने के लिए पैसे देने के बावजूद भी प्लॉट का एग्रीमेंट नहीं देने पर सेक्टर-9 स्थित सिसवान पेराडाइज प्राइवेट लिमिटेड पर कंज्यूमर फोरम ने 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

By Sat PaulEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 12:24 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 12:24 PM (IST)
खरीदे गए प्लॉट का नहीं दिया एग्रीमेंट, कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 60 हजार रुपये जुर्माना
खरीदे गए प्लॉट का नहीं दिया एग्रीमेंट, कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर लगाया 60 हजार रुपये जुर्माना

चंडीगढ़, [राजन सैनी]। प्लॉट खरीदने के लिए पैसे देने के बावजूद भी प्लॉट का एग्रीमेंट नहीं देने पर सेक्टर-9 स्थित सिसवान पेराडाइज प्राइवेट लिमिटेड पर कंज्यूमर फोरम ने 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को उसके प्लॉट के लिए दिए गए दो लाख 50 हजार रुपये भी 12 प्रतिशत बयाज के साथ वापस करने के अादेश दिए हैं। सेक्टर-40 निवासी रविंद्र कुमार ने कंपनी द्वारा दिए गए एक विज्ञापन को देखकर प्लॉट खरीदने के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने गांव मिर्जापुर में प्लॉट बेचने के लिए विज्ञापन दिया था।

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कंपनी ने विज्ञापन में यह भी बताया था कि प्लॉट जीएमएडीए द्वारा अप्रूव है और पंजाब की तर्ज पर हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी। रविंद्र ने विज्ञापन देखकर प्लॉट खरीदने की सोची और कंपनी को 605 सक्वेयर फीट का प्लॉट साढ़े चार लाख में खरीदने के लिए आवेदन दिया। रविंद्र का यह आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बाद रविंद्र कुमार ने कंपनी को पहले जून, 2012 में ढाई लाख रुपये दे दिए। शिकायतकर्ता ने कंज्यूमर फोरम की दी शिकायत में बताया कि आधे पैसे देने के बावजूद भी कंपनी ने सितंबर, 2013 तक एग्रीमेंट नहीं दिया। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को पता चला कि जीएमएडीए ने विज्ञापन जारी कर बताया कि उक्त सभी प्लॉट उनके द्वारा अप्रूव नहीं है। शिकायतकर्ता ने कंपनी ने पैसे वापस करने के लिए कहा तो कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत दी।

वहीं मामले की सुनवाई के दौरान विपक्ष पार्टी मौजूद ही नहीं हुई। फोरम ने शिकायतकतो को कंपनी द्वारा उसके ढाई लाख रुपये 12 प्रतिशत बयाज के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 50 हजार रुपये मुआवजा राशि और 10 हजार रुपये केस खर्च देने के आदेश दिए हैं।


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