फीस नहीं मिलने पर भी स्कूल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को क्लास से डिस्कनेक्ट : हाईकोर्ट
मोहाली के सॉपिंस स्कूल ने विद्यार्थियों की फीस जमा नहीं होने पर क्लास से डिस्कनेक्ट कर दिया था। यह मामला पहले मोहाली के एसएसपी के पास पहुंचा और उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इसको लेकर अपील की गई।
चंडीगढ़, जेएनएन। विद्यार्थियों के माता-पिता यदि उसकी फीस समय पर जमा नहीं करवा सके, तो स्कूल विद्यार्थियों का क्लास से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते है। ऐसा फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सॉपिंस स्कूल मोहाली के मामले में दिया है। सॉपिंस स्कूल ब्रांच ने विद्यार्थियों की फीस जमा नहीं होने पर क्लास से डिस्कनेक्ट कर दिया था, जिसके बाद मामला मोहाली एसएसपी के पास पहुंचने के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंचा था। जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने क्लीयर किया है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार फीस नहीं मिलने पर भी स्कूल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह विद्यार्थियों को क्लास से हटा दे।
सॉपिंस स्कूल सेक्टर-32 के खिलाफ भी चल रहा है विरोध प्रदर्शन
सॉपिंस स्कूल सेक्टर-32 चंडीगढ़ में भी फीस नहीं मिलने पर विद्यार्थियों को क्लास से डिस्कनेक्ट किया गया है। जिसे लेकर भी शिकायत पहले चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सीसीपीसीआर और उसके बाद एसएसपी चंडीगढ़ और अंत में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सेक्टर-19 में पहुंच चुकी है। कमीशन में गई शिकायत के बदले में सॉपिंस स्कूल के डायरेक्टर एसबी सिद्धु ने क्लीयर किया था कि पढ़ाई कराने के लिए फीस तो देनी होगी। यदि फीस नहीं तो स्कूल पढ़ाई को जारी नहीं रख सकता है। जिसके बाद पेरेंट्स ने पहले एसएसपी चंडीगढ़ विंडो पर पहुंचकर शिकायत दी और उसके बाद सेक्टर-19 पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे। पेरेंट्स की डिमांड है कि चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूल फीस मामला बीते छह महीनों से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता उस समय तक शिक्षा विभाग को विद्यार्थियों के लिए कार्य करना चाहिए।
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