सड़क हादसे में मृतक के नाबालिग बच्चों को 17 लाख रुपये मुआवजा
जागरण संवाददाता चंडीगढ़ एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृतक के नाबालिग बच्चों को दिया 17 लाख का मुआवजा।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मृतक के नाबालिग बच्चों को साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ 17,43,000 रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह आदेश बाइक चालक और बाइक के मालिक को दिया है। मृतक की पहचान मोहाली निवासी सुनीता के रूप में हुई थी। ट्रिब्यूनल में केस दायर कर नाबालिगों ने 50 लाख रुपये मुआवजा राशि की मांग की थी। केस दायर कर बताया कि उनकी मां एक लेडी टेलर थीं और 18 हजार रुपये प्रति महीना कमाती थी। तीनों शिकायतकर्ताओं ने अपने पिता, बाइक चालक, बाइक मालिक औैर दो इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें पार्टी बनाया। बाइक चालक और मालिक ने दिया यह जवाब
मामले की सुनवाई के दौरान बाइक चालक मलोया निवासी विजय और बाइक मालिक नारायण (विजय के पिता) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस उन्हें इस मामले में फंसा रही है। उक्त दिन उनकी बाइक से एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बताया कि सड़क पर गीली मिट्टी होने की वजह से चंद्रभान एक्टिवा फिसल गई थी और सुनीता इस वजह से सड़क पर गिरी और जख्मी हो गई। उनकी बाइक की टक्कर एक्टिवा से नहीं हुई थी। वहीं चंद्रभान (मृतक का पति) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हादसा बाइक चालक विजय की वजह से हुआ, क्योंकि वह बाइक को तेज और गलत तरीके से चला रहा था। यह था मामला
नाबालिग बच्चों ने याचिका दायर कर बताया कि 24 जनवरी, 2018 को उनके पिता चंद्रभान और माता सुनीता अपने छोटे बेटे (उम्र 13 महीने) का चेकअप करवाने के लिए मोहाली से सेक्टर-22 स्थित सिविल अस्पताल की तरफ एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे। अभी वह सेक्टर-36/42 स्थित चक्की चौक पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे तेज गति बाइक सवार विजय ने उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। इससे सुनीत एक्टिवा से नीचे गिर गई और बुरी तरह से जख्मी हो गई। सुनीता को जब इलाज के लिए जीएमएसएच-16 ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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