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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो घर आएगा तीन हजार का चालान

यूटी रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिग अथारिटी के माध्यम से रजिस्टर्ड गाड़ियों में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले सावधान हो जाएं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 09:52 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 09:52 PM (IST)
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो घर आएगा तीन हजार का चालान
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो घर आएगा तीन हजार का चालान

कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़

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यूटी रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिग अथारिटी के माध्यम से रजिस्टर्ड गाड़ियों में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले सावधान हो जाएं। आरएलए 2019 से रजिस्टर्ड सभी वाहनों की सीरिज निकाल खाका तैयार कर रही है। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, उनके मालिकों को एक अलर्ट नोटिस भेजा जा रहा है। नोटिस के माध्यम से वाहन मालिक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का एक तय तारीख दी जा रही है। इसके बावजूद तय समय में नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों को चंडीगढ़ पुलिस विभाग तीन हजार रुपये का चालान भिजवाएगा।

आरएलए से मिली जानकारी के अनुसार 2019 से रजिस्टर्ड ज्यादातर वाहनों में साधारण नंबर प्लेट लगी हुई है। जबकि उन्हें भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो चुका है। अब आरएलए उन वाहनों के रिकार्ड चेक कर साधारण नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेज रही है। ऐसे वाहन मालिकों को डेढ़ माह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को दिया जाएगा। इसके बाद नंबर प्लेट नहीं बदलने वाले वाहन का चालान करने के लिए आरएलए की तरफ से यूटी पुलिस विभाग को डिटेल्स और फोटो सहित लेटर भेजा जाएगा। ताकि नियमानुसार ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिक को तीन हजार का चालान भेज सकें। स्पेशल डिजिट हटाकर एक सीरिज का होगा नंबर

आरएलए की तरफ से स्पेशल तीन या चार डिजिट में अलाट वाहनों के नंबर भी खत्म किए जा रहे हैं। उस नंबर की जगह अब एक सीरिज में सभी वाहनों का नया नंबर अलाट किया जा रहा है। केंद्र की गाइडलाइन के आधार पर चंडीगढ़ सहित हरियाणा और पंजाब में भी नियम लागू हो रहे हैं। कोट्स..

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन मालिकों को अलर्ट नोटिस भेजा जा रहा है। तय समय में नंबर प्लेट नहीं बदलने वाले वाहन मालिकों को पुलिस तीन हजार रुपये का चालान इश्यू करने के लिए खाका बनाकर लेटर लिखा जाएगा।

विराट, रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेसिग अथारिटी।


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