चंडीगढ़ रियल इस्टेट कंपनी इमर्जिंग वैली के पीआरओ की रिविजन पिटीशन खारिज, जल्द हाेगी गिरफ्तारी
चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने सेक्टर-9 स्थित रियल इस्टेट कंपनी इमर्जिंग वैली के पीआरओ की रिविजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब मामले में कंपनी के पीआरओ हरमनदीप सिंह को पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। दरअसल कंपनी ने उपभोक्ता को खरीदे गए फ्लैट का पजेशन नहीं दिया था।
चंडीगढ़ [वैभव शर्मा]। चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने सेक्टर-9 की रियल इस्टेट कंपनी इमर्जिंग वैली के पीआरओ हरमनदीप सिंह की रिविजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब कंपनी के पीआरओ हरमनदीप को पुलिस गिरफ्तार करेगी।
जानकारी के अनुसार सेक्टर-37 के केवल कृष्ण ने 2016 में इमर्जिंग वैली के खिलाफ शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि कंपनी के बनूड़-लाडरां स्थित प्रोजेक्ट में उन्होंने फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की कीमत 17 लाख 25 हजार रुपये थी। उन्होंने सात लाख 30 हजार रुपये एडवांस दिए थे, लेकिन कंपनी ने उन्हें फ्लैट का पजेशन नहीं दिया।
शिकायत के आधार पर तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के प्रेसिडेंट राजन दिवान की बेंच ने कंपनी पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया था और राशि रिफंड करने को कहा था। जब कंपनी ने पैसे नहीं लौटाए तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कंपनी के पीआरओ हरमनदीप सिंह पर कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी के नॉन बेलेबल वॉरंट जारी कर दिए थे।
चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन के प्रेसिडेंट जस्टिस राज शेखर अत्री, मेंबर्स पदमा पांडेय और राजेश के आर्या की बेंच ने कहा कि किसी भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के पहले दिन से जो अफसर कंपनी का इंचार्ज होगा या फिर उनके बिजनेस को संभालता है, वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 27 के तहत जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इनमें कोई भी मैनेजर लेवल का अफसर हो सकता है जो कंपनी की रोजाना की गतिविधियों को देखता हो।
इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा जो ऐसे केसों में रियल इस्टेट कंपनी के हाथों धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अभी भी रोजाना रियल इस्टेट कंपनी के खिलाफ लगभग चार से पांच शिकायतें दर्ज हो रही हैं। जिसमें पजेशन से लेकर अलॉटमेंट लेटर, ज्यादा राशि की मांग करने जैसे मामले शामिल हैं।