बिना रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में आकर रहे तो होगी जेल; होटल या गेस्ट हाउस को रखनी होगी पूरी डिटेल
चंडीगढ़ में कहीं बाहर से आकर गेस्ट हाउस फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के यहां आकर रुकने वालों को 72 घंटे के अंदर जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
चंडीगढ़ [बलवान करिवाल]। ट्राईसिटी से बाहर कहीं से भी चंडीगढ़ आकर बिना जानकारी दिए 72 घंटे से अधिक रहने पर जेल की सजा होगी। शहर ट्रैवल हिस्ट्री से जुड़े लोगों की वजह से कोरोना मामले दोगुनी तेजी से फैल रहे हैं। इसी को देखते यूटी प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बाहर से आकर गेस्ट हाउस, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के यहां आकर रहने वालों के लिए यह आदेश खास तौर पर जारी किए गए हैं। तीन दिन रुकने पर यह जानकारी देनी बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ पहुंचते ही पहले दिन यह जानकारी यूटी प्रशासन की वेबसाइट पर देनी होगी। आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करना जरूरी है।
प्रशासन ने सभी होटल, रेस्ट हाउस, धर्मशाला और सराय के लिए भी यह आदेश जारी किए हैं। इन सभी को विजिटर का डेली रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। साथ ही, बिना आरोग्य सेतु एप के किसी को नहीं रखा जा सकता है।
क्वारंटाइन के लिए भी नियम जारी
जो लोग कोरोना लक्षण के साथ चंडीगढ़ पहुंचते हैं उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल में इसकी जानकारी देनी होगी। अगर उनकी टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें समर्पित कोविड-19 केंद्र में रखा जाएगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा, जो विजिटर बिना लक्षणों के चंडीगढ़ आते हैं, उन्हें 14 दिन के लिए सेल्फ होम क्वारंटाइन रहना होगा।
बिजनेस उद्देश्य से आए लोगों को नहीं किया जाएगा क्वारंटाइन
यूटी प्रशासन की ओर से क्वारंटाइन को लेकर जारी नए नियमों के अनुसार जो लोग बिजनेस कार्य से चंडीगढ़ 72 घंटे से कम समय के लिए आते हैं, उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें यह छूट तब मिलेगी जब वह इस समय के दौरान वापसी सुनिश्चित करें। प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के इन नियमों को लागू करने के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है।
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