Income Tax मामले में पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर काे राहत, ईडी व आयकर विभाग को HC का नोटिस
Income Tax Case पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कks आयकर से जुड़े मामले में राहत दी है। हाई कोर्ट ने ईडी और आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में दोनों से 4 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आयकर से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कैप्टन के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में आयकर विभाग के केस का रिकॉर्ड ईडी को सौंपे जाने के लुधियाना कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है और 4 अक्टूबर को जवाब देने को कहा है।
जस्टिस जीएस संधावालिया ने यह आदेश अमरिंदर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बता दें कि आयकर विभाग की शिकायत पर 2016 से लुधियाना की अदालत में यह केस चल रहा है। इस केस में ईडी ने इस मामले में जांच के लिए अदालत से इस केस का रिकॉर्ड जांचने की इजाजत मांगी थी। ईडी की इस मांग को स्वीकार करते हुए लुधियाना की अदालत ने पिछले साल 18 सितंबर को इसकी इजाजत दे दी थी।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले के खिलाफ अपील की तो एडिशनल सेशन जज ने इसे ख़ारिज कर दिया था। अपील के ख़ारिज होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लुधियाना की जिला अदालत के आदेश को पंजाब एवं हरियाण हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की। इसमें याचिका के हाई कोर्ट में लंबित रहते इन आदेशों पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है।
दायर याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया है कि इस केस का रिकॉर्ड ईडी को सौंपे जाने के आदेश पूरी तरह से गलत हैं । क्योंकि, इस केस में ईडी पक्ष ही नहीं है। ऐसे में जो केस में पक्ष न हो उसे कैसे केस का रिकॉर्ड सौंपे जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। याचिका में इन आदेशों को रद किए जाने की हाई कोर्ट से मांग की गई। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लुधियाना कोर्ट के इस आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए आयकर विभाग और इडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।